Rapido, Ola, Uber राइडर्स के लिए खुशखबरी! इन शहरों में बाइक टैक्सी सर्विस से हट सकता है बैन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है जिससे दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे मेट्रो शहरों में बाइक टैक्सी सर्विस पर मौजूदा बैन हट सकता है। एडवाइजरी मोटर वाहन (MV) एक्ट, 1988 की धारा 2(7) के तहत मोटरसाइकिलों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में कैटेगराइज करने पर जोर देती है। दिल्ली और महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध मोटर वाहन नियमों का पालन न करने का परिणाम था, विशेष रूप से कर्मशियल उद्देश्यों के लिए नियमित बाइक का उपयोग, जो मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 का उल्लंघन था।

इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी थी कि उचित कर्मशियल लाइसेंस के बिना बाइक टैक्सी चलाना कानूनी उल्लंघन माना जाएगा, जिसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक के लिए लाइसेंस निलंबन की संभावना हो सकती है।

TOI के अनुसार, MoRTH की नई सलाह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एमवी अधिनियम और इसके साथ जुड़े नियमों के प्रावधानों के अनुरूप मोटरसाइकिलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए आवेदन स्वीकार करने और संसाधित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य इन दिशानिर्देशों को अपनाते हैं, तो संभावित रूप से बाइक टैक्सी सेवाओं की बहाली हो सकती है।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *