Insurance Claim: इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर IRDAI के पास कैसे करें शिकायत, तुरंत होगी सुनवाई

अकसर भविष्य की सुरक्षा के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी (insurance policy) का सहारा लेते हैं. इंश्योरेंस पॉलिसी से मुसीबत के वक्त में इंश्योरेंस हो तो बड़ी मदद मिल जाती है.

लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जरूरत पड़ने पर आपको इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं कर पा रहे. आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. आप बीमा क्लेम के लिए ऐप्लीकेशन डालते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है, या फिर प्रोसेस ही आगे नहीं बढ़ पाता।

हालांकि अचानक आई कोई भी परेशानी को खत्म करने के लिए इंश्योरेंस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से वर्तमान में इंश्योरेंस काफी जरूरी हो गया है।

लेकिन कई बार जरूरत के समय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट (Insurance company rejects the claim) कर देती है। ऐसे में अब सवाल आता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है तो क्या करना चाहिए?

क्लेम रिजेक्ट को लेकर इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) ने नियम बनाए हैं। चलिए, जानते हैं कि क्लेम के रिजेक्ट हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए?

इंश्योरेंस क्लेम  रिजेक्ट होने के कारण

इसकी कई वजह हो सकती है। पहला तो ये कि पॉलिसी होल्डर (policy holder) सही जानकारी नहीं देता है तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन करने पर भी क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है।

इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करना चाहिए 

यदि आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) के पास जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इससे आपके मामले पर गौर किया जाएगा और निवारण भी किया जाएगा।

IRDAI के पास कैसे करें शिकायत

यदि इंश्योरेंस कंपनी आपकी शिकायत पर उचित कार्यवाही नहीं करती है तो आप IRDAI के पास शिकायत (Complaint with IRDAI) कर सकते हैं। इसके लिए आप IRDAI को ईमेल (Complaints@irdai.gov.in) या फिर टोल फ्री नंबर (155255 या 1800 4254 732) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे आपके मामले पर तुरंत ऐक्शन लिया जाएगा.

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