जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों नहीं दी जमानत?
अरविंद केजरीवाल अभी जेल ही में रहेंगे. ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे लेकिन ईडी ने झट से दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और केजरीवाल को मिली जमानत का विरोध किया. आज इस केस में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया.
हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक जारी रहेगी.हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रॉयल कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दी तो PMLA कानून के सेक्शन 45 में शामिल जमानत की शर्तों पर गौर नहीं किया. हाईकोर्ट ने इस चीज को सही नहीं माना और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.
सुधीर जैन की बेंच ने सुनाया फैसला
दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने के खिलाफ ईडी ने याचिका दाखिल की थी. याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी आने वाले दिनों में और होगी और यह सुनवाई पूरी होने तक रोक जारी रहेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने ये फैसला सुनाया. 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिली थी. इसी फैसले के खिलाफ दाखिल ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था. सुनवाई की शुरुआत ही में 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
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