बाढ़ में डूब गई आपकी कार तो जानिए कैसे मिलेगा इंश्योरेंस का पैसा? एक गलती करा देगी नुकसान

हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. यह बात मौसम पर भी फिट बैठती है. बारिश के मौसम में गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन कई बार बाढ़ आने से गाड़ियां डूब जाती हैं और ग्राहकों को लाखों का नुकसान हो जाता है. बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि अखबार से लेकर इंटरनेट तक कुछ तस्वीरें हमेशा दिखाई देती हैं, जिसमें बारिश के पानी में कारें डूबी हुई नज़र आती हैं. बाढ़ जैसे स्थिति होने की वजह से पानी काफी भर जाता है और कार में पानी घुस जाता है. इससे कार खराब हो जाती है. ऐसे में यहां एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर व्यक्ति कार का इंश्योरेंस कराया हुआ है तो क्या उसे पूरा पैसा मिल जाएगा. आइए जानते हैं.
किन बातों का रखना होता है ध्यान?
वैसे तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से शर्त अलग-अलग हो सकती है. पानी में गाड़ी फंसने की स्थिति में आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. आपको पानी में गाड़ी होने पर गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना चाहिए यानी इंजन को बंद ही रहने देना चाहिए. अगर इंजन में पानी चला गया है तो गाड़ी को चलाए नहीं, बल्कि धक्का देकर गाड़ी को बाहर निकालें. इसका फोटो और वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर लें. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की ओर से मांगे गए दस्तावेज भी तैयार करें, उसके बाद कई शर्तों के आधार पर आपका क्लेम पास होता है.
मिलता है इतना पैसा
इस केस में इंश्योरेंस कंपनी कुछ चीजों पर पहले गौर करेगी जैसे कि अगर आपकी कार ठीक होने की हालत में है या नहीं. अगर कार ठीक हो सकती है तो ठीक होने में कितना खर्च आएगा? अगर गाड़ी को ठीक करने का खर्च आपकी गाड़ी की मौजूदा IDV Value से ज्यादा बैठ रहा है तो कंपनी इस केस में गाड़ी को टोटल लॉस डिक्लेयर कर देगी और आपको IDV Value दे दी जाएगी.
अगर ठीक करने का खर्च IDV Value से कम है तो कंपनी आपकी कार को ठीक करवाकर देगी. आईडीवी वैल्यू वो अमाउंट होता है जो कंपनी आपको तब देती है जब आपकी कार ठीक होने के हालत में नहीं होती. बता दें हर साल गाड़ी की IDV वैल्यू में 10 फीसदी की गिरावट आती है.
किस तरह का बीमा होना है आवश्यक?
मनी9 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपने अपनी कार का कॉम्प्रिहेंसिव बीमा करवा रखा है तो ही आप ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होने पर आप बारिश के मौसम में पेड़ गिरने, भूस्खलन की वजह से गाड़ी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कर सकते हैं. बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ही प्राकृतिक आपदाओं को लेकर होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को फायदा नहीं?
वैसे अब हर गाड़ी के लिए इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है और इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी वैध है. ऐसे में अधिकतर लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं. लेकिन, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं जहां प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की संभावना ज्यादा है तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की आवश्यकता होती है, इसलिए इंश्योरेंस के इन नियमों का खास ध्यान रखे. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आप प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए क्लेम नहीं कर सकते.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *