NEET-UG एग्जाम नहीं होगा कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला

नीट यूजी-2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जो कि करीब 24 लाख छात्रों के लिए राहतभरा है. कोर्ट ने कहा है कि NEET-UG एग्जाम कैंसिल नहीं होगा. इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश कीं. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने का फैसला सुनाया है. आइए जानते हैं कोर्ट की बड़ी बातें.

सीजेआई ने कहा, अदालत ने एनटीए द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है. वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर साक्ष्यों या सामग्री का अभाव है. इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परीक्षा का परिणाम खराब हो गया है या परीक्षा की पवित्रता का प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, NEET-UG 2024 के लिए कोई दोबारा परीक्षा नहीं होगी लेकिन 13 लाख छात्रों की रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा. IIT-D ने दो विकल्पों में से एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए NTA द्वारा अनुमोदित किया है.
सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, क्या यह कहना उचित होगा कि पेपर लीक से जुड़ी कुछ सामग्री हजारीबाग और पटना से बाहर गई है? ऐसा मानते हुए हम आज परीक्षा रद्द कर दें?
कोर्ट ने कहा, अगर हम दोबारा परीक्षा का आदेश देते हैं तो छात्रों को पता होना चाहिए कि उन्हें तैयारी शुरू करनी होगी. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें यह भी जानने का हक है. हम छात्रों को लटकाए नहीं रख सकते.

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