AAP सांसद संजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किल, 23 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की मुश्किल बढ़ सकती है. संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह लोगों के यूपी में सहारनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. मामला दो दशक से ज्यादा पुराना है. संजय सिंह के वकील ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने 23 साल पुराने मामले में संजय सिंह और अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए. मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 साल पहले बिजली, पानी समेत अन्य जनसमस्याओं को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा था. इस मामले में एक विशेष अदालत ने 11 जनवरी 2023 को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. साथ ही तीन-तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी. डेढ़-डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल की थी अपील
कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दोषियों ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की थी. विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि अदालत ने इस मामले में दोषी ठहराए जा चुके संजय सिंह और समाजवादी पार्टी नेता अनूप संडा समेत छह दोषियों की अपील निरस्त कर दी है. साथ ही उनकी सजा कायम रखी है.
19 जून 2001 को किया गया था धरना प्रदर्शन
उन्होंने बताया कि दोषियों की अपील पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने छह अगस्त को यह आदेश दिया था. 19 जून 2001 को बिजली आपूर्ति की बदहाली के विरोध में अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के निकट धरना प्रदर्शन किया गया था. इसमें संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद विजय, संतोष व सुभाष चौधरी आदि शामिल हुए थे.
संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हैं. वो पार्टी (AAP) की कोर समिति के सदस्य हैं. अक्टूबर 2023 में उन्हें दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था. छह महीने की हिरासत के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी.

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