दिल्ली HC की जमीन पर AAP ने बनाया पार्टी कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
दिल्ली के राउज़ एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का कार्यालय कब्जा की हुई जमीन पर बना है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित जमीन पर अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जताई. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर नाराजगी जताई कि दिल्ली के राउज़ एवेन्यू में स्थित आम आदमी पार्टी (आप) का राजनीतिक कार्यालय अतिक्रमणित भूमि पर बनाया गया था, जो मूल रूप से दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित की गई थी. सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले से निपटने के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान दिया.
2016 से आम आदमी पार्टी का कब्जा
सीआईजे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को आज एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सूचित किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकारी आवंटित कुछ भूमि पर कब्जा करने गए थे. लेकिन एक राजनीतिक दल का कार्यालय वहां बनाया गया था और वे जमीन वापस नहीं ले सके. दिल्ली सरकार के कानून सचिव भरत पाराशर ने अदालत को यह भी बताया कि उक्त जमीन 2016 से आम आदमी पार्टी के पास है.