बिहार में विधायक को उम्रकैद की सजा, मनोज मंजिल की सदस्यता जानी तय

बिहार में CPIML के MLA मनोज मंजिल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। भोजपुर जिले के अगिआंव से मनोज मंजिल 2020 में पहली बार विधायक बने हैं। आरा के चर्चित जेपी सिंह मर्डर केस में अगिआंव विधायक मनोज मंजिल समेत 23 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 ने ये सजा सुनाई है। 2015 में जेपी सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई थी। इस मामले में 23 लोगों के साथ मनोज मंजिल भी आरोपी थे।

CPIML MLA को उम्रकैद

भोजपुर जिले के अगियांव (सुरक्षित) सीट से सीपीआईएमएल के विधायक मनोज मंजिल को उम्रकैद की सजा हुई है। उम्रकैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया। अगिआंव के माले विधायक समेत 23 दोषियों को मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। आरा सिविल कोर्ट की MP/MLA कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी पाया। फिर उम्रकैद की सजा सुना दी।

मनोज मंजिल की विधायकी जानी तय

जेपी सिंह मर्डर केस में सजायाफ्ता मनोज मंजिल को सजा के अलावे 10 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। मर्डर ये मामला 9 साल पुराना है। अजीमाबाद थाने के बड़गांव में जेपी सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई थी। 2020 में मनोज मंजिल विधायक बन गए। मगर, 9 साल पुराने मामले में अब कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। ऐसे में मनोज मंजिल की विधायकी जानी तय है।

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