Arvind Kejriwal: अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, ED की याचिका पर 7 अगस्त तक टली सुनवाई

Delhi Liquor Scam Case:हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई टाल दी है. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की.
पीठ ने ईडी की ओर से अदालत में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी की दलीलें सुनने के बाद ईडी की याचिका पर सुनवाई सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी. पिछले महीने निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. अदालत ने कहा था कि ईडी उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत पेश नहीं कर सका. वहीं, इसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया और इस पर रोक लग गई.
दोनों पक्षों ने कोर्ट में क्या दलील दी
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि कल रात 11 बजे, ईडी नेउन्हें जवाब भेजा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसके तहत मुझे ( अरविंद केजरीवाल को) अंतरिम जमानत दी गई है. हम उसे भी रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे. उन्होंमे कहा कि एक संज्ञान आदेश भी है. शायद इसमें जवाब की भी जरूरत हो.
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वहीं, ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए ASG एसवी राजू ने कहा कि पिछली बार वे बहुत उत्सुक थे. इस पर विक्रम चौधरी ने कहा कि अंतरिम जमानत का आदेश था. इस पर ईडी की ओर से एसवी राजू ने कहा कि यह अंतरिम जमानत नहीं है, हम बताएंगे कैसे? दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस नीना बंसल ने दो सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी.
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. इसके एक दिन बाद ईडी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 25 जून को हाईकोर्ट में ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया. पिछले हफ्ते 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, जिस पर सुनवाई की तारीख अभी सामने नहीं आई है. सीबीआई ने केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 26 जून को गिरफ्तार किया था.

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