बस कांड के आरोपित की जमानत खारिज
प्रयागराज ब्यूरो । छले वर्ष रोडवेज सिटी बस के संविदा परिचालक पर चापड़ से हमला करने वाले इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी की जमानत मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी. वह सवारियों से भरी हुई चलती बस में औद्योगिक थाना क्षेत्र के डेज मेडिकल के पास घटना को अंजाम दिया था.
जिला जज संतोष राय की अदालत में सुनवाई के दौरान घटना के बाद आरोपित के द्वारा वायरल किए गए वीडियो क्लिप का अवलोकन रिपोर्ट भी पेश किया गया.
मेडिकल में मिले थे पांच घाव
संविदा परिचालक हरिकेश विश्वकर्मा पुत्र रामशिरोमणि निवासी सेमरी प्रतापपुर थाना सरायममरेज रोडवेज की सिटी बस में संविदा परिचालक है. पुलिस को दी गई तहरीर में उसके पिता कहा कि बेटा हरिकेश न्यू शांतिपुरम से रेमंड मोड़ सिटी बस में सवारी लेकर जा रहा था. बस औद्योगिक थाना क्षेत्र के डेट मेडिकल के पास पहुंची थी. यहीं पर बस में सवार अज्ञात व्यक्ति से टिकट के पैसे के लेनदेन लेकर कहासुनी होने लगी. वह व्यक्ति चापड़ से बेटे की गर्दन पर हमला कर दिया. जिससे उसके गर्दन व दाहिने और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आई हैं. यह देख बस में सवार यात्री दहशत में मारे भाग निकले. यह सब देख मौके पर रहे नन्दन यादव पुत्र अरविंद यादव निवासी सेउड़ा थाना बारा घायल बेटे को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए. मामले में औद्योगिक थाना पुलिस के द्वारा केस दर्ज विवेचना शुरू की गई. आरोपित के द्वारा वायर वीडियो का भी विवेचक के द्वारा अवलोकन किया गया था. इस मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला जज संतोष राय की कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने व वीडियो अवलोकन रिपोर्ट को देखते हुए अदालत ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दिया. जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा वादी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया. उन्होंने अदालत को बताया कि आभियुक्त लारेब हासमी का कृत्य असाधारण है. उसके द्वारा किए गए हमले से परिचालक को कुल पांच चोटें आई हैं. घटना में प्रयुक्त चापड़ व अभियुक्त की शर्ट भी विवेचक ने बरामद की है. वीडियो का अवलोकन व सीसीटीवी फुटेज की हार्डडिस्क भी है. इस लिए अभियुक्त का कृत्य जमानत योग्य नहीं है.
वायरल वीडियो का अवलोकन रिपोर्ट
घटना के बाद अभियुक्त के द्वारा वायर वीडियो का विवेचक के जरिए अवलोकन किया गया. आईओ ने पाया कि वह वीडियो आरोपित के मोबाइल संपर्क नंबर का ही है. जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि वो मुसलमानों को गाली दे रहा था. मैने…को मारा है. इंशा अल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशा अल्लाह वो मरेगा, यहां से फराज तक लब्बैकृलब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जियेंगे आप के लिए मरेंगे आप के लिए. कोई ये न समझे कि हुकूमत योगी की व मोदी की है. मुसलमानों अपनी जान रसूल के लिए कुर्बान कर दो. वीडियो में वह चापड़ दिखाते हुए कहा था कि इसी से मारा है. इंशा अल्लाह तमाम गुस्ताखों को मार डालेंगे.Oacute; अवलोकन में विवेचक ने यह भी पाया कि घटना का ये वीडियो दो पत्रकारों के फेसबुक पेज पर शेयर किया गया है.
इस गंभीर प्रकृति के मामले में आरोपित की ओर से दी गई जमानत अर्जी पर अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई. आईओ के द्वारा वीडियो अवलोकन सहित तमाम साक्ष्य व रिपोर्टें कोर्ट में पेश की गई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया है.