बैंक से जुड़े नियमों में हुए बड़े बदलाव, 1 जनवरी, 2023 से होंगे लागू, जान लें ये जरूरी बातें
एक दिन के बाद ही नया साल सभी की जिंदगियों में दस्तक दे देगा। इसके साथ ही कई चीजें नयी होंगी। नये साल के मौके पर कई लोग नयी-नयी चीजें करते हैं और कई कंपनियां है, जो अपने ग्राहकों के लिये नये साल के तोहफे के रूप में कई ऑफर्स लेकर आती हैं। बैंक भी अपने ग्राहकों के लिये नयी-नी योजनाएं लेकर आते हैं।
इस बार भी बैंक से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है, जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। अगर आपने अब तक इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं ली है, तो जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि ये आपके लिये बेहद जरूरी होने वाला है। अगर आपका अकाउंट किसी बैंक में है या आप एटीएम या डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो ये लेख आपके काफी काम आने वाला है।
एचडीएफसी बैंक ने किया बड़ा बदलाव
मिली जानकारी के अनुसार कई बैंकों सहित एचडीएफसी बैंक ने भी अपने कुछ नियमों में बड़े बदलाव किये हैं। दरअसल, क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट और फी स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है, जो आगामी 1 जनवरी 2023 से लागू होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत एक महीने के लिए ग्रोसरी ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स लागू होंगे। इसके अलावा अन्य भुगतानों पर भी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, चाहे आपको किराया चुकाना हो, फ्लाइट्स और ट्रेन की टिकटें बुक करवानी हो, होटल बुक करवाना हो या और भी कुछ।
बता दें कि आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने भी अपने बैंकों के नियमों में कुछ अहम बदलाव किये हैं, जिनमें लटकर से लेकर जीएसटी तक शामिल है। आइये इन बदलावों के बारे में जानते हैं।
बैंक लॉकर से जुड़े नए नियम
बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में आरबीआई द्वारा बड़े बदलाव किये गये हैं, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगे। इसके लागू होने के बाद बैंक लॉकरों के संबंध में मनमानी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, अगर लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए बैंक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर आपके पास बैंक लॉकर है, तो आपको 31 दिसंबर तक बैंक के साथ एक नया समझौता करना होगा।
जीएसटी चालान
खबरों की मानें, तो 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वालों को 1 जनवरी, 2023 से ई-चालान या इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करने की आवश्यकता होगी। पहले यह सीमा 20 करोड़ रुपये थी। ऐसे में अगर आप कारोबारी हैं, तो आपके लिए ई-बिल के नियम बदल रहे हैं। एक जनवरी से व्यापारी केवल पोर्टल के माध्यम से बिल जारी कर सकेंगे। जहां व्यवस्था में पारदर्शिता होगी और फर्जी बिल बनाकर प्राप्त करने पर रोक लगेगी।
इन सभी नियमों के बारे में बैंक अपने ग्राहकों को एसएमएस और अन्य माध्यमों से जानकारियां दे रहे हैं।