Budget 2024: बजट में नई कर व्यवस्था बनेगी और आकर्षक? टैक्सपेयर्स को हैं ये उम्मीदें

23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. सबसे ज्यादा आस टैक्सपेयर्स लगाए हैं. ग्रेटर नोएडा के विनीत अग्रहरि को पूरा यकीन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपनी घोषणाओं में नई आयकर व्यवस्था को जरूर बेहतर बनाएंगी, इससे पुराने टैक्स व्यवस्था को फॉलो करने वालों का रुझान इस ओर बढ़ेगा. दिनेश पेशे से शिक्षक हैं. वे चाहते हैं कि सरकार नई कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाए. खासतौर पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने से लेकर इसमें दूसरी जरूरी कटौतियों को शामिल किया जाए. विनीत की तरह तमाम ऐसे करदाता हैं जो सरकार से इस आम बजट में यही मांग कर रहे हैं.
कटौती सीमा से लेकर छूट तक में करें इजाफा
गाजियाबाद के रहने वाली निशा बंसल कहती हैं आम बजट 2024 में सरकार को नई टैक्स व्यवस्था में कटौती को बढ़ाना चाहिए. साथ ही छूट तक को भी बढ़ाया जाना चाहिए. वर्तमान में कटौती लिमिट 50,000 रुपए तय की गई है, जो काफी नहीं है, इसमें इजाफा किए जाने की जरूरत है. इसे बढ़ाने से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी और पुरानी कर व्यवस्था से स्विच करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा. निशा की सरकार से यह भी अपील है कि टैक्स में मूल छूट की सीमा को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए.
नए टैक्स रिजीम में शामिल हो ये चीजें
हापुड़ निवासी महेश मिश्रा का कहना है कि पुराने टैक्स रिजीम में कई तरह की कटौतियों का लाभ मिलता है, जैसे- HRA और 80C आदि. इस वजह से उन्होंने पुरानी कर व्यवस्था का चुनाव किया है, लेकिन अगर सरकार नई कर व्यवस्था में धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत एनपीएस और धारा 80डी के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम समेत अन्य कटौती को शामिल किया जाए, इससे उनके जैसे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी. साथ ही वे भविष्य के लिए ज्यादा बचत कर पाएंगे. एक्सपर्टस का भी मानना है कि सरकार टैक्सपेयर्स को खुश करने के लिए नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव कर सकती है.

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