Budget 2024: पिछले बजट में बदले थे 6 इनकम टैक्स नियम, इस बार क्या होगा?

1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट 2024-25 पेश करेंगी। अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव के कारण इस बार फरवरी में आम बजट पेश नहीं होगा। इनकम टैक्स को लेकर इस बजट में कोई बड़ी घोषणा होने की संभावना कम है, लेकिन बजट 2023 में नई कर व्यवस्था से लेकर छूट में बदलाव तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छह घोषणा की थीं।

आइए उनपर नजर डालें ….

1) टैक्स छूट की सीमा (Tax Rebate Limit ) बढ़ाई गई

न्यू टैक्स रिजीम में छूट की सीमा बढ़ाकर ₹7 लाख कर दी गई , यानी नई कर व्यवस्था में ₹7 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

2) इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव

नई व्यवस्था में सभी टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने के लिए नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर संरचना में स्लैब की संख्या घटाकर पांच कर दी गई है और टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर ₹3 लाख कर दी गई है।

इनकम टैक्स

0-3 लाख – शून्य

3-6 लाख – 5%

6-9 लाख- 10%

9-12 लाख – 15%

12-15 लाख – 20%

15 लाख से ऊपर- 30%

3) नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनीफिट्स

नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती का लाभ सैलरी पाने वाला वर्ग और पारिवारिक तक बढ़ा दिया गया है। सैलरीड पर्सन को ₹50,000 और पेंशनभोगियों को ₹15,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी।

 

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