Car Key Lost: कार की चाबी खो गई? तुरंत करें ये काम वरना चोरी होने पर नहीं मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम
आप कार से मार्केट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पूरा घर छान मारा कार की चाबी नहीं मिली. सोफे के नीचे, बुकशेल्फ के पीछे, यहां तक कि बाथरूम में भी, हर जगह देखा लेकिन चाबी का पता नहीं चला. आखिरकार आपको यकीन हो गया कि चाबी खो चुकी है. कार की चाबी खोने का दुख एक तरफ, लेकिन जरा सोचिए ऐसे में कार ही चोरी हो जाए तो क्या होगा? क्या चाबी खोने के बाद कार चोरी होने पर आप इंश्योरेंस क्लेम का दावा कर सकते हैं? अगर क्लेम कर भी दिया तो क्या इंश्योरंस कंपनी आपको क्लेम का पैसा देगी?
कार की चाबी खोना एक आम समस्या है. लेकिन यह समस्या आपके लिए इससे भी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है. जब कार की चाबी खो जाती है, तो हमें तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए, वरना कार चोरी होने की हालत में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी. कंपनी आपकी गलती बताकर कार चोरी होने के क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है.
FIR दर्ज कराएं
कार की चाबी खोने पर सबसे पहला काम इसकी शिकायत दर्ज करना है. नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर कार की चाबी खोने की FIR दर्ज कराएं. एफआईआर में चाबी खोने की जगह, तारीख और समय के अलावा कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस-इंजन नंबर आदि की जानकारी भरें. कुछ राज्यों में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के भी सुविधा मिलती है. ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं है.
इसलिए रिजेक्ट होगा क्लेम
कटारिया इंश्योरेंस के मोटर हेड संतोष सहानी ने TV9 डिजिटल से बात करते हुए बताया, “अगर कार की चाबी खो गई और एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, और इतने में कार चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा नहीं देगी. कार चोरी होने से पहले चाबी खोने की एफआईआर दर्ज न कराने पर और इंश्योरेंस कंपनी को चाबी खोने की जानकारी न देने पर थेफ्ट इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा.”
इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दें
अगर आपकी कार की चाबी खो जाए, तो तुरंत अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देना बेहद जरूरी है. इसके साथ ही एफआईआर की एक कॉपी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और बाद में कार चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है. ऐसा होने पर कार चोरी होने की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी.
कार की नई चाबी लें
अपने जिस कार डीलरशिप से कार खरीदी है, या कार कंपनी के ऑथोराइज्ड डीलरशिप पर जाकर नई चाबी लें. इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है. इसलिए कार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और पुलिस की एफआईआर आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाएं.