ब्रोकर के खाते में पड़ी रकम के सेटलमेंट नियम में बदलाव, सेबी ने लिया फैसला

ब्रोकर के खाते में पड़ी रकम के सेटलमेंट नियम में बदलाव, सेबी ने लिया फैसला

शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाले नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकर के पास ग्राहकों के खाते में पड़ी बिना उपयोग वाली राशि के सेटलमेंट को लेकर नियम को आसान बनाया है। इसके तहत, अब शेयर ब्रोकर ग्राहकों के खाते में पड़ी बिना उपयोग वाली राशि (रनिंग एकाउंट) का सेटलमेंट तिमाही या माह के पहले शुक्रवार या शनिवार को कर सकते हैं।

कारोबारी सदस्य दिन की समाप्ति (ईओडी) पर फंड को लेकर दायित्व पर विचार करने के बाद शेयर बाजार की तरफ से निर्धारित तिथियों पर तिमाही और मासिक आधार पर ग्राहकों की पसंद के अनुसार ‘रनिंग’ खातों’ का सेटलमेंट करेंगे।

क्या कहा सेबी ने: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ग्राहकों के खातों के ऐसे मासिक और तिमाही सेटलमेंट की तारीखों पर एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए शेयर बाजारों को ‘रनिंग’ खातों (तिमाही और मासिक) के सेटलमेंट के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में संयुक्त रूप से कैलेंडर जारी करने के लिए कहा है।

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि जनवरी-मार्च, 2024 के तिमाही सेटलमेंट और जनवरी, 2024 के मासिक सेटलमेंट के लिए नया नियम लागू होगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत सेबी ने तिमाही या महीने के पहले शुक्रवार को ग्राहक के खाते में पड़ी राशि का सेटलमेंट अनिवार्य है।

ब्रोकरों ने की थी अपील: यह कदम ब्रोकरों के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (आईएसएफ) के आग्रह के बाद उठाया गया है। उनका कहना था कि सेटलमेंट के एक ही दिन होने के कारण ब्रोकरों के सामने समस्याएं आती हैं। सेटलमेंट के दिन व्यस्त गतिविधियों के कारण गलतियों और चूक की संभावना होती है। उन्होंने सुझाव दिया था कि परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण कारोबारी सदस्यों को ग्राहकों के ‘रनिंग’ खातों के सेटलमेंट के लिए शुक्रवार और/ या शनिवार की अनुमति दी जानी चाहिए।

सर्कुलर के अनुसार, ”उचित विचार-विमर्श के बाद सेबी ने ग्राहकों के चालू खाते का सेटलमेंट शुक्रवार और/या शनिवार को करने की सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया है। इससे सेटलमेंट की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और विभिन्न संबद्ध पक्षों के लिए कामकाज करने में आसानी होगी।”

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