Delhi-NCR के बाद इस राज्य में लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी, 15 साल पुराने वाहनों पर रोक
पुराने वाहन से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने और नए वाहन सस्ती कीमत पर दिलाने के लिए सरकार ने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की थी. इस पॉलिसी को अभी तक केवल दिल्ली में लागू किया गया था, लेकिन अब कई दूसरे राज्य भी स्क्रैपिंग पॉलिसी को अपने यहां लागू कर रहे हैं.
हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में 15 साल पुराने पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल नहीं चला सकेंगे. साथ ही इन वाहनों को स्क्रैपिंग पॉलिसी में स्क्रैप कराने पर सरकार की ओर से इंसेंटिव दिया जाएगा.
निजी वाहन स्क्रैप करने पर मिलेगी 25 फीसदी की छूट
हिमाचल में अभी तक निजी वाहनों के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा जरूरी नहीं है लेकिन इसके बाद भी अगर व्यक्ति अपने 15 साल पुराने वाहन को स्वेच्छा से स्क्रैप करना चाहता है तो इसके लिए उसे पोर्टल पर उपलब्ध mstc की साइट पर जाकर आवेदन करना होगा. इस दौरान बाहरी राज्यों में स्थापित नजदीक के स्क्रैप केंद्र वाहन को लेकर जरूरी जानकारी देनी होगी. आवेदन के वक्त वाहन मालिक पुराने वाहन की कीमत भी भर सकता है.
ऐसे में नजदीकी स्क्रैप सेंटर से वाहन के निरीक्षण के लिए टीम पहुंचेगी जो वाहन को खुद ही स्क्रैप केंद्र तक ले जाएगी. वहीं, वाहन के स्क्रैप होने पर मालिक को स्क्रैप केंद्र की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी होगा. इस तरह नया वाहन खरीदते वक्त ऐसे व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 9 फरवरी 2024 को मोटर वाहन कर अधिसूचना के मुताबिक (टोकन टैक्स/रोड टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स) में गैर-परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 फीसदी एकमुश्त छूट दी जाएगी.
वाहन उद्योग को प्रोत्साहन
15 साल पुराने वाहनों को सड़क पर से हटाने का उद्देश्य इसके बदले में नए वाहन खरीदने से वाहन उद्योग में बिक्री बढ़ाना भी है. इसी तरह से स्क्रैप किए गए वाहनों से प्राप्त सामग्री को फिर उपयोग में लाया जा सकता है जिससे बाजार में कच्चे माल की मांग में कमी आएगी.