DMK सांसद पर ED की बड़ी कार्रवाई, इस केस में लगाया 908 करोड़ रुपए का जुर्माना
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को डीएमके सांसद एस जगतारचकन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की. जांच एजेंसी ने सांसद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले में 908 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. 76 साल के एस जगतारचकन तमिलनाडु की अराक्कोनम लोकसभा सीट से सांसद हैं.
एजेंसी ने इस मामले में एक बयान जारी किया. इसमें कहा कि सितंबर 2020 में जब्त की गई सांसद की 89.19 करोड़ रुपए की संपत्ति को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के आदेश के बाद जब्त कर लिया गया है. ये आदेश फेमा ने 26 अगस्त यानी सोमवार को जारी किया था. इनकी जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 89.19 करोड़ है. वहीं एजेंसी ने सांसद और उसके परिावर पर 908 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पिछले सात से चल रही मामले की जांच
इस मामले की जांच आज से नहीं बल्कि 2017 से चल रही, जब एजेंसी को सूचना मिली थी डीएमके नेता ने फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर विदेशी शेयर हासिल किए हैं. इसके बाद एजेंसी अपनी जांच में जुट गई. इसमें पाया गया कि जगतरक्षकन और उनके बेटे संदीप ने आरबीआई की परमिशन लिए बगैर ही सिल्वर पार्क इंटरनैशनल पी. लिमिटेड ने सिंगापुर में 15 जून 2017 को कथित तौर पर क्रमश: 70 लाख शेयर और 20 लाख शेयर लिए थे.
40 से अधिक ठिकानों पर हुई थी छापेमारी
इसके बाद भी समय समय पर जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है. इसी मामले में पिछले साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में डीएमके सांसद एस जगतरक्षकन से जुड़े 40 से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी. इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जेल में बंद लोगों से जुड़े करूर (तमिलनाडु) में करीब 10 परिसरों पर छापेमारी की थी.
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