Health Insurance पॉलिसी को न होने दें लैप्स, पड़ सकता है भारी, उठाने हो सकते हैं ये नुकसान

Health Insurance पॉलिसी को न होने दें लैप्स, पड़ सकता है भारी, उठाने हो सकते हैं ये नुकसान

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज के समय में बेहद अहम है। जब आप कोई हेल्थ प्लान खरीदते हैं तो यह एक साल के लिए वैलिड होती है। ऐसे में आपकी पॉलिसी का समय पर रिन्युअल होना बेहद जरूरी है। प्लान एक्टिव रहे, इसे सुनिश्चित करना आपके हित में है। जानकारों का मानना है कि इसे कभी भी लैप्स होने से बचना चाहिए, अन्यथा वित्तीय नुकसान सहित कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मुताबिक, अगर आप तय तारीख तक अपने रिन्युअल प्रीमियम का भुगतान करने से चूक जाते हैं तो आपकी मेडिकल या हेल्थ पॉलिसी तुरंत खत्म नहीं हो जाती बल्कि आपको ग्रेस पीरियड यानी रिन्युअल के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। कंपनियां आमतौर पर 15-30 दिनों की ग्रेस पीरियड देती हैं। अगर आप ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम चुकाने में असफल होते हैं तब मेडिक्लेम पॉलिसी रद्द हो सकती है या क्लेम अस्वीकार हो सकता है। आइए, यहां समझ लेते हैं कि एक बार पॉलिसी लैप्स हो जाए तो क्या परेशानी खड़ी होती है।

पॉलिसी लैप्स तो कवरेज नहीं
सबसे पहले इस बात को समझ लें कि एक एक्टिव हेल्थ इंश्योरेंस होने पर ही आपको कवर मिलता है। ऐसे में आपका कवरेज लगातार बना रहे, आपको तय तारीख में प्रीमियम का भुगतान कर देना चाहिए। कवरेज नहीं रहने से किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। यानी हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलने से न सिर्फ वित्तीय नुकसान हो सकता है, बल्कि इलाज में भी देरी हो सकती है।

नो क्लेम बोनस का नुकसान
अगर आप अपनी पॉलिसी के खिलाफ क्लेम नहीं करते हैं तो हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम में बोनस या छूट देने की हकदार है। इसे नो क्लेम बोनस कहा जाता है। ऐसे में अगर आप ग्रेस पीरियड में भी पॉलिसी को रिन्युअल करने में विफल रहते हैं तो आप छूट और स्वास्थ्य बीमा लाभ पूरी तरह से खो सकते हैं। आपको वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।

वेटिंग पीरियड में हो सकता है इजाफा
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कुछ मेडिकल कंडीशन के बदले क्लेम करने पर वेटिंग पीरियड लागू कर सकती हैं। इन शर्तों में पॉलिसी की शर्तों के आधार पर कुछ पहले से मौजूद बीमारियां, मातृत्व लाभ, या दूसरे विशिष्ट चिकित्सा स्थितियां शामिल हो सकती हैं। जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्युअल नहीं करते हैं और उसे खत्म होने देते हैं, तो आपके द्वारा दी गई वेटिंग पीरियड का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप इस बार एक नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदेंगे। आपको अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है।

मेडिकल जांच से गुजरना पड़ सकता है
एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आपका इंश्योरेंस करने से पहले एक विस्तृत चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्युअल करना जारी रखते हैं, तो हर बार मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, एक पॉलिसी के साथ, आपका बीमाकर्ता नई पॉलिसी जारी करने से पहले आपके स्वास्थ्य की स्थिति की दोबारा जांच करना चाह सकता है। इस प्रक्रिया से खरीदारी में और देरी हो सकती है, और चिकित्सीय आपात स्थिति की स्थिति में आपको वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स छूट का भी नुकसान
अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को समय पर रिन्युअल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80डी के तहत बीमा पॉलिसियों पर टैक्स कटौती का लाभ नहीं ले सकेंगे।

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