शेयर बाजार में आप भी लगाते हैं पैसा? SEBI ने बदल दिया ये खास नियम… जानें क्‍या होगा असर

शेयर बाजार (Stock Market) के रेग्‍यूलेटर सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत नेकेड शॉर्ट सेलिंग (Naked Short Selling) पर बैन लगाने का फैसला किया गया है. हालांकि सेबी ने रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स (Retail Investors) समेत हर कैटेगरी के निवेशकों को भी शॉर्ट सेलिंग की अनुमति दे दी है, लेकिन वे नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे.

सेबी की तरफ से यह फैसला हिंडनबर्ग विवाद (Hindenburg Case) आने के एक साल बाद लिया है और नेकेड शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया है.

सेबी ने कहा कि सभी कैटेगरी के निवेशक फ्यूचर-ऑप्शन (Future & Options) में जितने भी स्टॉक्स ट्रेडिंग (Stock Trading) के लिए उपलब्ध हैं उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं. यहां तक की रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स को भी इसकी अनुमति दी गई है. शॉर्ट सेलिंग फ्रेमवर्क (Stock Selling Framework) को लेकर सेबी ने अपने बयान में कहा कि भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट में नेकेड शॉर्ट-सेलिंग की इजाजत नहीं देगा. सभी निवेशकों को सिक्योरिटीज के डिलिवरी को सेटलमेंट के दौरान हर हाल में पूरा करना होगा.

पहले ही देना होगा डिक्लेरेशन

सेबी ने कहा कि अगर कोई निवेशक फ्यूचर-ऑप्शन में ट्रेडिंग (Future & Options Trading) कर रहा है और वह किसी स्‍टॉक को शॉर्ट सेल करता है तो उसे डिक्‍लेयरेशन देना होगा कि यह ये ट्रांजैक्शन शॉर्ट-सेल है या नहीं और यह जानकारी आर्डर के प्लेसमेंट के दौरान ही देनी होगी. इस मामले में रिटेल इन्‍वेस्‍टर्स को दिन की ट्रेडिंग खत्‍म होने के बाद ट्रांजेक्‍शन वाले दिन इसका खुलासा करना होगा.

 

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