चुनाव आयोग करे कार्रवाई, PM मोदी पर राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को चुनाव आयोग (ईसीआई) को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 22 नवंबर को उनके भाषण के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था. यह नोटिस भाजपा द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद आया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से आठ सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार कार्य करने को कहा है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी को जारी नोटिस पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा है.
दिल्ली उच्च न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी.
चुनाव आयोग ने दिया था कारण बताओ नोटिस
ऐसे भाषणों को रेग्लुलेट करने के लिए कड़े नियम बनाने का निर्देश देने के मुद्दे पर अदालत ने टिप्पणी की कि वह संसद को निर्देश नहीं दे सकती. चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 23 नवंबर को आयोग ने कारण बताओ नोटिस दे दिया था. उस समय आदर्श आचार संहिता भी लागू थी. चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया, “हमने पहले ही कार्रवाई कर दी है.”
चुनाव आयोग ने कहा कि ”नोटिस जारी करने का मतलब ही है कि चेतावनी जारी की गई है.” इस पर, जनहित याचिका याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कीर्ति उप्पल ने कहा, “हम दिशानिर्देश तैयार करने की मांग कर रहे हैं ताकि लोग भविष्य में ऐसा न करें.”
हाई कोर्ट बेंच ने कहा, ऐसे भाषणों को रोकना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है तो हमारे हस्तक्षेप की क्या जरूरत है? हम सहमत हैं कि ये बयान खराब स्थिति में हैं.”
राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्द का किया था इस्तेमाल
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाला ने कहा, “चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को उनके भाषण के लिए केवल नोटिस जारी किया और आयोग के पास राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है.”
चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर नोटिस जारी किया. यह नोटिस भाजपा द्वारा वायनाड सांसद के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के एक दिन बाद आया है.
नवंबर में, राहुल गांधी ने राजस्थान के जालौर में एक चुनावी रैली में आपत्तिजनकर शब्द का इस्तेमाल किया था. राहुल गांधी की टिप्पणी की भाजपा ने तीखी आलोचना की, जिसने टिप्पणियों को “शर्मनाक और अपमानजनक” बताया और माफी की मांग की थी.