Explainer: क्या शेयर बाजार से कमाया हुआ पैसा वापस मार्केट में लगाने पर भी देना होता है टैक्स?
आनंद ने कुछ साल पहले 150 रुपए के हिसाब से एक कंपनी के करीब 200 शेयर खरीदे. अब इन शेयर्स में प्रत्येक की वैल्यू करीब 550 रुपए हो चुकी है. ऐसे में आनंद चाहता है कि प्रॉफिट बुक करके नए शेयर खरीद ले, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसे दोतरफा टैक्स की मार ना पड़े. चलिए इस दुविधा का समाधान करते हैं…
अगर आप शेयर में बाजार में ट्रेड करते हैं, तो इनकम टैक्स के साथ-साथ आपको सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जीएसटी इत्यादि भी चुकाना होता है. इनकम टैक्स वसूलने की अलग-अलग कंडीशन हैं, जिसके आधार पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. लेकिन आप जो प्रॉफिट कमाते हैं और उसे वापस मार्केट ही लगा देते हैं, तब क्या इस री-इवेस्टमेंट पर भी टैक्स लगेगा?
पहले जानें कब लगता है कौन-सा टैक्स?
सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि शेयर बाजार में आपसे कब कौन-सा टैक्स लगता है. इसे आनंद के उदाहरण से ही समझते हैं. आनंद ने जब अपने डीमैट अकाउंट से शेयर खरीदने का लेनदेन किया होगा, तब उसने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स दिया होगा. अब यही टैक्स उसे जब शेयर की सेल करेगा तब देना पड़ेगा. इसकी दर बेहद मामूली होती है. वहीं शेयर की खरीद और बिक्री के दौरान डीमैट बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको उपयुक्त जीएसटी देना होता है.
अब बात आती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की. ये आपके इनकम टैक्स का हिस्सा होता है. अगर आप 12 महीने से कम अवधि में कोई शेयर खरीदकर उस पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो आपके प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. इसकी दर 15 प्रतिशत फिक्स है. हालांकि 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट टैक्स फ्री है, लेकिन अगर ये आपकी ओवरऑल इनकम को टैक्सेबल बनाता है, तब आपको अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भरना होता है.
इसी तरह जब आप किसी शेयर को 12 महीने से ज्यादा की अवधि के लिए अपने पास रखकर फिर उसे बेचते हैं. तब होने वाले प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं. इसकी दर 10% फिक्स है. इसमें भी 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री होता है. हालांकि ये भी आपकी टैक्सेबल इनकम के स्लैब के हिसाब से ही लगता है.
क्या प्रॉफिट का पैसा री-इंवेस्ट करने पर भी देना होगा टैक्स?
ऊपर बताए केस से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि शेयर बाजार में जब आप ट्रेड या इंवेस्ट करते हैं, तब शेयर की बिक्री पर ही आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है. यानी शेयर में इंवेस्ट करने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता सिवाय सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन और जीएसटी के.
एक और बात जब आप शेयर की सेल पर प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वापस मिली रकम फिर से आपकी पूंजी यानी कैपिटल बन जाती है. आप इसका जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं.