Gold Price: दुबई से भारत कितना सोना लाने की है अनुमति, जानिए इससे जुड़े नियम और कीमत
डॉलर की मजबूती और सर्राफा बाजार में लगातार गिरावट से गोल्ड के दाम में गिरावट देखने को मिली है। भारत में इसके वास्तविक कीमत के अलावा, इसपर टैक्स भी लगाया जाता है, जिस कारण इसकी कीमत अधिक होती है।
कुछ भारतीय दुबई में गोल्ड या गोल्ड की ज्वैलरी की खरीदारी करते हैं, यहां पर इस धातु पर टैक्स नहीं वसूल किया जाता है, जिस कारण इसके दाम भारत की तुलना में कम होते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप दुबई से कुछ सोना लाने की योजना बनाना शुरू करें, आपको गाइडलाइन और चार्जेज के बारे में जान लेना चाहिए।
आप दुबई से कितनी भी मात्रा में सोना नहीं ला सकते हैं और एक बार ही दुबई से सोना खरीदकर ला सकते हैं। नियम यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 1 किलो से अधिक सोना या सोने का आभूषण दुबई से भारत नहीं ला सकता है। इसके अलावा, अगर आप दुबई से सोना लेकर आए हैं तो आप इसे यहां पर लाभ के लिए इस्तेमाल या बेच नहीं सकते हैं।
कितना देना होता है शुल्क-
सोना दुबई से घर लाने पर सरकार चार्ज भी वसूल करती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अनुसार , “अगर कोई व्यक्ति छह महीने से अधिक समय तक दुबई में रह रहा है.
तो शुल्क की रियायती दर 12.5 फीसदी + समाज कल्याण अधिभार 1.25 प्रतिशत भारतीय पासपोर्ट धारकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए लागू होता है।” अन्य मामलों में एक व्यक्ति को भारत लाए गए सोने पर 38.5 फीसदी सीमा शुल्क का भुगतान करना होगा।
कितने प्राइज और वजन तक सोना लाने की अनुमति-
अगर आप ड्यूटी पर टैक्स बचत करना चाहते हैं, तो आपको प्राइज या राशि को शुल्क-फ्री लिमिट के अंतर्गत रखना चाहिए। सीबीआईसी के अनुसार, एक पुरुष यात्री जो एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहा है.
वह 20 ग्राम सोने के आभूषण ला सकता है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। वहीं महिलाओं के लिए प्राइज फ्री लिमिट 40 ग्राम सोने के आभूषण हैं, जिनकी अधिकतम कीमत 1,00,000 रुपये है।