सरकार ने शीरा पर लगाया 50 फीसदी निर्यात शुल्क, नई दरें 18 जनवरी से होंगी प्रभावी

केंद्र सरकार ने शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले गन्ने के सह-उत्पाद शीरा के निर्यात पर 50 फीसदी का शुल्क लगा दिया है। यह शुल्क 18 जनवरी से लागू होगा।

वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक शीरा के निर्यात पर 50 फीसदी का शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क 18 जनवरी से प्रभावी होगा। इस कदम का मकसद घरेलू शराब भट्टियों के लिए शीरा की उपलब्धता को बढ़ावा देना और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना है। इसके अलावा चालू सीजन में

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले गन्ने के सह-उत्पाद शीरा के निर्यात पर 50 फीसदी का शुल्क लगा दिया है। यह शुल्क 18 जनवरी से लागू होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक शीरा के निर्यात पर 50 फीसदी का शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क 18 जनवरी से प्रभावी होगा। इस कदम का मकसद घरेलू शराब भट्टियों के लिए शीरा की उपलब्धता को बढ़ावा देना और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना है। इसके अलावा चालू सीजन में चीनी उत्पादन में

 

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