सरकार फसल नुकसान पर देगी 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा, ऐसे करें आवेदन

फसल नुकसान से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है। इस योजना को केंद्र और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है।

इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपना योगदान देकर उन किसानों की मदद करती हैं, जो बैंकों से कृषि ऋण लेकर खेती करते हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से भी फसल बीमा योजना चलाई है, जिससे किसानों को बुरे मौसम के कारण बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ और कीट-रोगों से फसल का नुकसान या तबाही होने पर मुआवजा मिलता है।

इसी प्रकार, बिहार सरकार ने भी सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य में बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत सरकार रबी सीजन 2023-24 की फसलों के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों में हुए नुकसान पर 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक मुआवजा देगी।

इस योजना का लाभ कौन-कौन से किसान ले सकते हैं

राज्य सरकार ने राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को बेमौसम बारिश, आंधी-तुफान जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान या तबाही होने पर आर्थिक मुआवजा देने का प्रावधान किया है।

इस योजना के अंतर्गत सब्जी फसलों के नुकसान होने या फसल नष्ट होने पर भी किसानों को मुआवजा मिलेगा। रबी मौसम 2023-24 की फसलों के लिए बिहार सरकार ने राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को आर्थिक मुआवजा देने का निर्णय लिया है।

इस योजना के तहत अगर किसानों की फसल में 20 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है, तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। वहीं अगर फसल में 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ, तो किसानों को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरकार मुआवजा राशि देगी ।

बिहार सरकार के कृषि विभाग ने एक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जानकारी दी है कि राज्स सरकार ने किसानों के हित की सुरक्षा के लिए “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” शुरू की है।

इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसानों को 20 प्रतिशत या इससे अधिक फसल नुकसान होने पर सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।

इससे रैयत किसानों को 7,500 रुपए से 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक मदद मिलेगी। इसके तहत नगर पंचायत/ नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी लाभान्वित हो सकते हैं।

योजना के तहत फसलवार अधिसूचित क्षेत्र और इकाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, और रबी 2023-24 मौसम फसलों के लिए राज्य के सभी 38 जिले के किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।

आवेदन करने के लिए किसानों को अपनी भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, गैर रैयत किसानों के लिए हस्ताक्षरित स्वघोषणा पत्र जैसे दस्तावेज़ से सम्बंधित होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया में किसानों से फसल और बुवाई के रकबे की जानकारी मांगी जा रही है, और इसके बाद उन्हें आर्थिक सहायता राशि मिलेगी।

इस योजना के अंतर्गत प्रति किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके तहत नगर पंचायत/ नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी लाभान्वित हो सकते हैं।

आवेदन करने के लिए किसानों को सहकारिता विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के समय किसानों द्वारा फसल और बुवाई के रकबे की जानकारी देना आवश्यक है। इसके लिए भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/ जमीन का राजस्व रसीद 31-03-2022 के बाद का होना आवश्यक है।

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