Income tax: पैन कार्ड बंद होने के बाद भी बिना किसी दिक्कत के भर सकते है टैक्स, जानिए पूरा प्रोसेस
आधार कार्ड को पैन कार्ड (apply pan card) के साथ लिंक करुणा बहुत जरूरी है और जो लोग इन दोनों को लिंक नहीं करवा पाए, उनका पैन कार्ड (paan card) बंद हो चूका है।
अगर आपका पैन निष्क्रिय है तो चिंता न करें, आप अभी भी अपना इनकम टैक्स (income tax big news) रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही स्पष्ट कर चुका है.
कि निष्क्रिय पैन भी एक्टिव रहेगा. जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की जरुरत नहीं है उनके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) का रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2024 है.
पैन निष्क्रिय होने पर कैसे फाइल करें ITR?
पैन के निष्क्रिय होने के बावजूद कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स (income tax news) कर भुगतान कर सकता है और इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर सकता है. यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का प्रोसेस वही है, भले ही आपका पैन निष्क्रिय हो.
आयकर रिफंड की प्रोसेसिंग
अगर आपका पैन निष्क्रिय है तो उसके कई तरह के परिणाम भुगतने होंगे. यदि आप निष्क्रिय पैन के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते हैं, तो आप किसी भी रिफंड पर रिफंड या ब्याज का क्लेम नहीं कर पाएंगे.
रिफंड क्लेम के लिए आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. विजय भरेच ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि रिफंड, यदि कोई बकाया है, तो टैक्सपेयर्स को जारी नहीं किया जाएगा, और रिफंड पर ब्याज का भुगतान पैन चालू होने की तारीख से ही किया जाएगा.
अपडेटिड रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च
यदि आप अपना ऑरिजनल इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) जमा करने में असफल रहे, तो भी आपके पास 31 मार्च, 2024 से पहले एक अपडेटिड रिटर्न दाखिल करने का मौका है. टैक्सपेयर्स के पास 2021-22, 202223, और 2023-24 में से किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए अपडेटिड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है.