HRA को लेकर Income Tax ने कर दिया साफ, टैक्सपेयर्स जरूर जान लें ये बात
अगर आपने इनकम टैक्स (Income Tax) की छूट पाने के लिए कोई HRA (House Rent Allowance) क्लेम किया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सफाई जारी करते हुए कहा है कि सभी एचआरए क्लेम (HRA Claim) की जांच के लिए कोई स्पेशल ड्राइव शुरू नहीं किया गया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने सफाई जारी कर दी है. डिपार्टमेंट ने कहा है कि सभी HRA क्लेम जांच के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही है.
HRA क्लेम के पुराने मामले की जांच नहीं हो रही है. कारोबारी साल 2020-21 के कुछ मामलों में मिसमैच सामने आए हैं. मोटी रकम के मिसमैच वाले मामले में डेटा की समीक्षा की जा रही है.
मोटी रेंट देने वाले और रेंट पाने वाले में मिसमैच के मामले पाए गए हैं. मालूम हो कि मोटी रकम का गलत HRA क्लेम करने वालों के पास अभी भी मौका है.
सेक्शन 139(8) के तहत अपडेटेड रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर सकते हैं. एक साल तक 25 फीसदी और 2 साल तक 50 फीसदी पेनाल्टी देनी होगी.