Income Tax on Gold: पत्नी के नाम सोना खरीदकर ऐसे बचा सकते हैं इनकम टैक्स, चेक करें पूरी डिटेल
भारत में सोने में निवेश करना काफी अच्छा मानते हैं। इसके लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। पत्नी के नाम पर सोना लेना एक काफी पॉपुलर विकल्प है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके जरिए आप टैक्स की भी बचत कर सकते हैं।
क्या पत्नी के नाम पर सोना खरीदने से बचेगा टैक्स?
इसके लिए आपको टैक्स के नियमों को समझना जरूरी है। सोना खरीदने पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बचत नहीं कर सकते है। सोना एक कैपिटल एसेट्स है। इस कारण से सोने को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है।
पत्नी के नाम पर लिया सोना बेचने पर कैसे लगता है टैक्स-
रेडी अकाउंटेंट के संस्थापक, सीए अभिनीत सिंह का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, सोने को कैपिटल एसेट माना जाता है और इस कारण से सोना बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी आश्रित के नाम पर सोना खरीदता है, तो उसे बेचकर होने वाली कमाई को उस व्यक्ति की इनकम में जोड़ा जाएगा।
ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से पत्नी के नाम खरीदी हुई सोने की ज्वेलरी को बचता है तो उससे होने वाली इनकम को उस व्यक्ति की कुल आय में जोड़ा जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
टैक्स बचाने के लिए कहां करें निवेश?
अगर आप केवल अपने टैक्स के बोझ को कम करने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रॉविडेंड फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग एफडी आदि में निवेश कर सकते हैं।