Income Tax Rules: खानदानी प्रॉपर्टी पर कितना देना पड़ेगा टैक्स, जानिए इनकम टैक्स से जुड़े नियम

बाप-दादा से विरासत में मिली संपत्ति की बिक्री से होने वाला कोई भी लाभ या हानि टैक्स योग्य होगी। जहां संपत्ति बिक्री से पहले 24 महीने से अधिक समय तक रखी गई है।

उसे दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा और इसकी बिक्री से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को दीर्घकालिक पूंजी लाभ या हानि (एलटीसीजी या एलटीसीएल) माना जाएगा।

अन्यथा इसे अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा और परिणामी लाभ या हानि को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या हानि (एसटीसीजी या एसटीसीएल) माना जाएगा।

इस प्रकार होगी आपके लाभ की गणना-

आप और सह-उत्तराधिकारी प्रत्येक को विरासत के रूप में संपत्ति में 1/14वां हिस्सा और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अर्जित 6/14वां हिस्सा प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार, पूंजीगत लाभ की गणना इस प्रकार की जाएगी।

आपके और सह-उत्तराधिकारी द्वारा विरासत में मिले प्रत्येक 1/14वें शेयर के लिए, जिस कार्यकाल के लिए संपत्ति आपके दादाजी के पास थी। उस विरासत में मिले शेयर की अवधि की गणना के लिए विचार किया जाएगा।

संपत्ति में इस धारणा पर कि संपत्ति एक दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति है, एलटीसीजी की गणना अधिग्रहण और सुधार की अनुक्रमित लागत से कम की गई बिक्री और ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीधे किए गए किसी भी खर्च के बीच अंतर के रूप में की जाएगी।

एलटीसीजी पर 20% की दर से लगाया जाता है टैक्स-

इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहण की लागत आपके दादाजी के हाथ में वास्तविक लागत होगी। अगर संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पहले अर्जित की गई थी तो 1 अप्रैल 2001 को संपत्ति का उचित बाजार मूल्य.

या टैक्सपेयर के विकल्प के अनुसार अधिग्रहण और सुधार की मूल लागत पर पूंजीगत लाभ की गणना के उद्देश्य से विचार किया जाएगा। एलटीसीजी पर 20% की दर से टैक्स लगाया जाता है साथ ही लागू सरचार्ज और सेस भी लगाया जाता है।

दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति मानी जाएगी विरासत की संपत्ति-

इसके अलावा आवासीय संपत्ति की बिक्री से LTCG के मामले में सेक्शन 54 (किसी अन्य आवासीय गृह संपत्ति में पुनर्निवेश) या 54EC निर्दिष्ट बांड की खरीद के तहत छूट का लाभ आप दोनों अपने संबंधित शेयरों के लिए ले सकते हैं।

निर्दिष्ट परिसंपत्तियों में निवेश और सभी प्रासंगिक शर्तों की पूर्ति के अधीन है। आपके और सह-उत्तराधिकारी द्वारा अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अर्जित 6/14वें शेयर के लिए हैं। अधिग्रहण की तारीख को अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से खरीद की तारीख माना जाएगा।

अधिग्रहण की लागत इसके अधिग्रहण के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों को देय राशि होगी। अगर संपत्ति में संबंधित हिस्सा 24 महीने से अधिक समय तक अर्थात अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अधिग्रहण की तारीख से लेकर पूरी संपत्ति की वास्तविक बिक्री की तारीख तक रखा गया था तो इसे दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति माना जाएगा और एलटीसीजी की गणना की जाएगी।

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