iPhone-16 लॉन्च करते ही एप्पल को लगा झटका, देना पड़ेगा 13 अरब डॉलर का जुर्माना
यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने आयरलैंड को 13 अरब यूरो का बकाया टैक्स चुकाने के आदेश के खिलाफ टेक कंपनी एप्पल की अंतिम कानूनी अपील को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही लंबे समय से चला आ रहा टैक्स विवाद खत्म हो गया. यह मामला आयरलैंड के अधिकारियों के साथ एप्पल के कम टैक्स सुनिश्चित करने वाले समझौते से संबंधित है. यह आदेश ऐप्पल के आईफोन-16 सीरीज लॉन्च करने के ठीक बाद आया है.
कोर्ट ने कही ये बात
यूरोपीय संघ के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मामले में निचली अदालत के पहले के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि वह यूरोपीय आयोग के 2016 के फैसले की पुष्टि करता है जिसके मुताबिक आयरलैंड ने एप्पल को गैरकानूनी सहायता दी थी और उस राशि की आयरलैंड को वसूली करनी है.
वर्ष 2016 में यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने एप्पल से यह राशि वसूले जाने का आदेश दिया था. यह मामला उजागर होने पर एप्पल ने खासी नाराजगी जताई थी. एप्पल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी टिम कुक ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक बकवास करार दिया था. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय आयोग की आयुक्त मार्ग्रेथ वेस्टागर की आलोचना करते हुए उन्हें अमेरिका से नफरत करने वाली बताया था. वेस्टागर ने विशेष कर सौदों को खत्म करने और बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर नकेल कसने के अभियान का नेतृत्व किया था.
2020 में हुआ था फैसला
यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने अपने 2020 के फैसले में यूरोपीय आयोग से असहमति जताई थी. यूरोपीय आयोग ने एप्पल पर आयरलैंड के अधिकारियों के साथ एक गैरकानूनी कर सौदा करने का आरोप लगाया था ताकि कंपनी को बेहद कम कर देना पड़े. एप्पल ने अपीलीय अदालत के फैसले पर निराशा जताते हुए बयान में कहा कि पहले जनरल कोर्ट ने तथ्यों की समीक्षा की थी और इस मामले को स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया था. कभी कोई विशेष सौदा नहीं हुआ था.