IPS डी रूपा के खिलाफ मानहानि केस पर अंतरिम रोक बढ़ी, 5 नवंबर को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस डी रूपा के खिलाफ मानहानि के मामले में कार्यवाही पर अंतरिम रोक 5 नवंबर तक बढ़ाई दी है. अब इस मामले में 5 नवंबर को कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस डी रूपा की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर की है. जस्टिस अभय एस ओका और एजी मसीह की बेंच में सुनवाई हुई. आईपीएस के खिलाफ आईएएस रोहिणी सिंधुरी ने मानहानि का केस दायर किया है.
कर्नाटक की आईएएस रोहिणी सिंधुरी और आईपीएस डी रूपा मुदगिल का विवाद सुर्खियों में रहा है. इन दोनों अधिकारियों के बीच कुछ तस्वीरों की वजह से विवाद शुरू हुआ था. आरोप है कि आईएएस रोहिणी ने आईपीएस डी रूपा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थीं. जब आईपीएस को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई.
रोहिणी ने दर्ज कराया मुकदमा
इसके बाद उन्होंने भी आईएएस रोहिणी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थीं. इतना ही नहीं आईपीएस ने दावा किया था कि आईएएस रोहिणी ने उनकी तस्वीरें खुद अपने फोन से 3 पुरुष आईपीएस अधिकारियों को भेजी थीं. दोनों पक्षों का ये विवाद कोर्ट पहुंच गया. आईएएस रोहिणी ने आईपीएस डी रूपा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया.
कोर्ट ने आईपीएस रूपा को समन भेजा
उन्होंने आरोप लगाया कि आईपीएस उनसे उगाही करना चाहती हैं. उनके पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद करने की नीयत से इन हरकतों को अंजाम दिया. आईएएस रोहिणी ने आईपीएस डी रूपा से एक करोड़ रुपये का मुआवजा भी मांगा था. कोर्ट ने आईएएस की अर्जी स्वीकार करते हुए आईपीएस रूपा को समन भेजा.
आईपीएस डी रूपा पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट
इसके बाद आईपीएस डी रूपा आईएएस रोहिणी सिंधुरी को उनकी ही भाषा में जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इसमें अपने खिलाफ दर्ज क्रिमिनल मानहानि के केस को खारिज करने की मांग की. साथ ही आईएएस रोहिणी के खिलाफ एक्शन के लिए गुहार लगाई.