ITR रिफंड आने के बाद आप तो नहीं कर रहे ये गलती, लाखों की लग सकती है चपत
31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी. जो लोग उस दिन तक फाइल नहीं कर पाए थे. वह अब भी लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं. अब जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड हासिल कर चुके हैं. उन्हें आज से ही टैक्स सेविंग के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए. इससे वह अगले साला काफी सारा पैसा बचा पाएंगे. चलिए कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं.
यहां से शुरू करें सेविंग
यदि आपका बच्चा प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में है, तो भी आप उनकी फीस पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि यह टैक्स लाभ 2015 में पेश किया गया था, लेकिन यह स्कूल ट्यूशन फीस कटौती जितना लोकप्रिय नहीं हुआ है. आप धारा 80 सी के तहत इस छूट का लाभ उठा सकते हैं और यह अधिकतम दो बच्चों के लिए लागू है.
यदि आपके माता-पिता कम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या वर्तमान में टैक्स के अधीन नहीं हैं, तो आप घरेलू खर्चों के लिए उनसे लोन ले सकते हैं और उस पर ब्याज का भुगतान कर सकते हैं. हालांकि, टैक्स छूट का दावा करने के लिए, ब्याज भुगतान के लिए एक सत्यापित प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें. यदि आप यह प्रमाण प्रदान करने में विफल रहते हैं, तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी. इस टैक्स छूट का दावा आयकर अधिनियम की धारा 24 बी के तहत किया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की छूट है.
रेंट से ऐसे बचाएं पैसा
अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और HRA (हाउस रेंट अलाउंस) का दावा करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने माता-पिता को किराया देकर HRA का दावा कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि यह गलत है, तो ऐसा नहीं है. आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत, आप अपने माता-पिता को अपने मकान मालिक के रूप में दिखा सकते हैं और HRA पर टैक्स कटौती प्राप्त कर सकते हैं. आप यह दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को उनके घर में रहने के लिए किराया देते हैं. हालांकि, अगर आप किसी अन्य आवास लाभ का फायदा उठा रहे हैं, तो आप HRA का दावा नहीं कर पाएंगे.
आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए टैक्स पर बचत कर सकते हैं. अगर आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं, तो आपको प्रीमियम राशि पर कर कटौती मिलती है. 65 वर्ष से कम आयु के माता-पिता के लिए, आप 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर कर कटौती का दावा कर सकते हैं. 65 वर्ष से अधिक आयु के माता-पिता के लिए, आप 50,000 रुपए तक के प्रीमियम पर कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
यहां से बचा सकते हैं 50 हजार रुपए
आप अपने माता-पिता के चिकित्सा खर्च पर भी टैक्स कटौती प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि, यह आवश्यक है कि आपके माता-पिता 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों. इस उम्र में, उन्हें अक्सर महत्वपूर्ण चिकित्सा खर्च का सामना करना पड़ता है, जिस पर आप धारा 80डी के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं. आप इन खर्चों पर 50,000 रुपए तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं.