ITR Filing : ओल्ड एंड न्यू… एक ही जगह जानें कहां कितनी मिलेगी इनकम टैक्स में छूट
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई करीब आती जा रही है. अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में से किसमें कौन-सी टैक्स छूट मिलती है. तो यहां आपको एक ही जगह पर पता चल जाएगा कि किस रिजीम में आप कौन-कौन सी इनकम टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
देश में पहले एक ही टैक्स रिजीम होती थी, जिसे अब ओल्ड टैक्स रिजीम कहा जाता है. यूनियन बजट 2020-21 में पहली बार नई टैक्स व्यवस्था को लॉन्च किया गया, जिसमें 2023-24 के बजट में बड़ा बदलाव किया गया. इसे ही अब न्यू टैक्स रिजीम कहा जाता है.
न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली टैक्स छूट
न्यू टैक्स रिजीम में जब 2023-24 के बजट में बदलाव किया गया, तो सबसे बड़ा फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन का जोड़ दिया गया. इस तरह इफेक्टिव तौर पर लोगों की 7.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है. इसके अलावा भी कुछ और डिडक्शन इस टैक्स रिजीम में मिलते हैं.
न्यू टैक्स रिजीम में धारा-10(10C) के तहत वॉलियंटरी रिटायरमेंट के लिए टैक्स दूट मिलती है. ये टैक्स छूट ग्रेच्युटी औ लीव एनकैशमेंट के लिए क्लेम की जा सकती है.
इसके अलावा फैमिली पेंशनर अपनी पेंशन के एक तिहाई हिस्से, अधिकतम 15,000 रुपए तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
वहीं सैलरी इंडिविजुअल धारा-80CCD(2) के तहत एनपीएस अकाउंट में एम्प्लॉयर के योगदान पर टैक्स छूट पा सकते हैं.
ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली टैक्स छूट
ओल्ड टैक्स रिजीम में कई तरह की टैक्स छूट मिलती हैं. इसमें बचत से लेकर होम-लोन तक शामिल हैं. इसके लिए आप नीचे पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं.
आयकर कानून की धारा 80C और के तहत आप अपनी एफडी, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, ईएलएसएस जैसी बचत पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसकी अधिकतम लिमिट 1.5 लाख रुपए है.
80CCC के तहत आप नई इंश्योरेंस पॉलिसी या पॉलिसी रीन्यू के प्रीमियम पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. ये 80C की 1.5 लाख रुपए की लिमिट का हिस्सा होती है.
80CCD(1), 80CCD(1B) और 80CCD(2) में आप अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम इत्यादि के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. ये भी 80C की लिमिट का हिस्सा है, हालांकि 80CCD(1B) के तहत एनपीएस के कंट्रीब्यूशन पर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है.
आयकर की धारा 80D, 80DD, 80DDB और 80U के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. हालांकि सीनियर सिटीजंस के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए तक है.
धारा 80E के तहत आप एजुकेशन लोन पर चुकाए ब्याज को लेकर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.
धारा 80G के तहत आप पॉलिटिकल पार्टी या किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान देते हैं. उस पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं.
धारा 80GG में आप अपनी सैलरी के साथ मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं.
धारा 80 TTA के तहत आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से मिले 10,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.
धारा 80 TTB के तहत सीनियर सिटीजंस 50,000 रुपए तक के कमाए हुए ब्याज पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.