ITR Filing: क्या फॉर्म-16 के बिना भी भर सकते इनकम टैक्स रिटर्न? ये है पूरा प्रोसेस
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो जल्द इस काम को पूरा कर लीजिए. क्योंकि अब इस काम को करने के लिए सिर्फ 15 दिन ही बचे हुए हैं. 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है. अगर आपके ऑफिस से फॉर्म-16 अभी तक नहीं मिला है और आप इसकी वजह से अपना आईटीआर नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो आज हम आपके इस समस्या का समाधान बताने जा रहे हैं. इस तरीका को जानने के बाद आप बिना फॉर्म-16 का इस्तेमाल किए अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर पाएंगे.
बिना फॉर्म-16 के फाइल कर सकते हैं ITR
बता दें कि फॉर्म-16 के बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल किया जा सकता है. इनकम टैक्स कानून के मुताबिक, ये अनिवार्य दस्तावेज नहीं है. अगर आपके पास फॉर्म-16 नहीं है, तब भी आप अपना आईटीआर भर सकते हैं. अगर आपका एम्प्लॉयर फॉर्म-16 नहीं जारी करता है, तब भी आप इनकम टैक्स विभाग की साइट से फॉर्म-26एएस, एआईएस या टीआईएस सर्टिफिकेट निकालकर अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हें.
कैसे भर सकते हैं बिना फॉर्म-16 के ITR?
अगर आप फॉर्म-16 के बिना ही अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तब आपको कुछ डॉक्युमेंट अपने साथ चाहिए होंगे.
आपको अपनी सैलरी स्लिप्स, बैंक का स्टेटमेंट, बैंक से एक टीडीएस सर्टिफिकेट, हाउस रेंट और एलटीए का प्रूफ, इंवेस्टमेंट का प्रूफ और फॉर्म-26एएस या एआईएस या टीआईएस.
जिस तरह फॉर्म-16 में आपकी टैक्सेबल इनकम की डिटेल होती है. उसी तरह आपको अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है. इसे आप मैनुअल या कई ऑनलाइन टूल की मदद से कैलकुलेट करते हैं.
इनकम टैक्स की साइट से फार्म-26एएस या एआईएस डाउनलोड करने पर आपको आपकी टीडीएस की डिटेल मिल जाएगी. अगर वो कटा होगा, तो आप उसे काउंट कर सकते हैं.
आप अपने 80सी, 80डी और अन्य इंवेस्टमेंट को कैलकुलेट करके, उसे टोटल इनकम में से घटाकर अपनी टैक्सेबल इनकम निकाल सकते हैं.
अगर आपने किसी अन्य सोर्स से इनकम की है, तो उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं.
जब आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाए, तब आप सामान्य आईटीआर की तरह अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.