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ITR Filing : आईटीआर भरने वालों के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स विभाग ने किया बड़ा ऐलान

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है. व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए तारीख निर्धारित की गई है.

वहीं वित्त वर्ष 2022-23 की इनकम का खुलासा इस तारीख तक किया जाना जरूरी है. वहीं आयकर विभाग का कहना है कि अब तक तीन करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. इसके साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने एक खास ऐलान भी किया है, जिसके बारे में लोगों को जानना काफी जरूरी है.

इनकम टैक्स रिटर्न

दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त लोगों को अपनी आय की जानकारी देनी होती है. लोगों ने वित्त वर्ष में जितने माध्यमों से कमाई की है, उसका ब्यौरा दिया जाना काफी जरूरी है.

इसके साथ ही आयकर विभाग ने विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और इनकम धारकों के लिए भी अहम बात को ध्यान रखने की बात कही है.

विदेशी आय

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है, ‘कृपया ध्यान दें: विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय धारक! यदि आपके पास विदेशी बैंक खाते, संपत्ति या आय है तो कृपया निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति (एफए)/आय के विदेशी स्रोत (एफएसआई) अनुसूची भरें. निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख निर्धारित कर दी है.

काला धन

वहीं इनकम टैक्स विभाग की ओर से बताया गया है कि अगर कोई इस प्रकार की सूचना देने में विफल रहता है तो काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

ऐसे में अगर आप पिछले वर्ष में भारत के निवासी हैं, आपके पास विदेशी संपत्तियां या बैंक खाते हैं या आपने पिछले वर्ष के दौरान विदेशी आय अर्जित हो… उन लोगों को इसकी जानकारी आईटीआर में देनी होगी.

विदेशी संपत्ति

वहीं इस बात का ध्यान दें कि भारत में निवासी को उसके स्वामित्व वाली विदेशी संपत्ति के लिए विदेशी आस्ति अनुसूची भरनी होगी. भले ही आपकी कोई कर योग्य आय नहीं है या आपकी आय मूल छूट सीमा के अंतर्गत आती है.

यह जानकारी किसी अन्य अनुसूची में दर्ज की गई हो (अनुसूची एएल की तरह), विदेशी या घरेलू आय के प्रकट स्त्रोतों से उत्पन्न/अर्जित की गई विदेशी आस्ति.

विदेशी आस्तियों (एफए) में शामिल हैं-

– विदेशी बैंक खाते
– विदेशी इक्विटी और ऋण
– किसी इकाई/व्यापार में वित्तीय हित
– अचल संपत्ति
– कोई अन्य पूंजीगत आस्ति
– अनुसूची एफए में निर्धारित कोई अन्य विदेशी आस्तियां

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