ITR Filling : बचे हैं केवल 20 दिन, आखिरी मौके का न करें इंतजार वरना होगा ये नुकसान
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख में बस 20 दिन बचे हैं. अगर आप बिना किसी नुकसान के आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना चाहते हैं, तो आपको 31 जुलाई 2024 तक ये कर लेना चाहिए. नहीं तो आपका नुकसान होना तय है.
दरअसल पहले भी कई बार देखा गया है कि आखिरी टाइम की वजह से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं. इस वजह से लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए आखिरी वक्त की परेशानियों से बचने के लिए भी आपको लास्ट डेट से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर देना चाहिए.
हो सकता है आपको ये नुकसान
इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप 31 जुलाई तक नहीं भरते हैं तो आपको कई नुकसान हो सकते हैं. इनकी एक पूरी लिस्ट नीचे दी गई है. इसमें पेनल्टी से लेकर रिफंड का पैसा आने तक की बात शामिल है…
अगर आखिरी दिन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कोई दिक्कत आती है, तो आपका रिटर्न फाइल होने से रह सकता है. इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं, तब आपको लेट फीस देनी पड़ती है. अगर आपका रिटर्न 5 लाख रुपए की टैक्स छूट लिमिट के तहत आता है, तब आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होती है. वहीं कुछ मामलों में ये 5,000 रुपए तक भी होती है.
अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं और अगर आपके ऊपर सरकार का टैक्स भी बकाया है. तब आपको बकाया टैक्स पर ब्याज और जुर्माना देना पड़ेगा.
वहीं टाइम से रिटर्न फाइल करने का एक बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका सरकार से रिफंड आना है, तो आपको वह समय से पूरा मिल जाएगा.