ल्द तारीख चाहते थे केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट का इनकार; जेल में अब लंबा इंतजार

थित शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया है।

सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करते हुए 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत में केजरीवाल की याचिका पर अब महीने के अंत में बहस होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केंद्रीय जांच एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्दी सुनवाई की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी को नोटिस जारी करने के बात कही तो सिंघवी ने इसी शुक्रवार को अगली सुनवाई की मांग की। जस्टिस खन्ना ने कहा कि वह नजदीकी समय देंगे लेकिन सिंघवी की ओर से सुझाए तारीख पर ऐसा संभव नहीं है। सिंघवी ने कहा कि वह कुछ ऐसे फैक्ट रखना चाहते हैं जो न्यायालय की आत्मा को झकझोर देगा। जस्टिस खन्ना ने सिंघवी को अपनी दलीलें बचाकर रखने को कहा।

सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस खन्ना ने नोटिस जारी करते हुए 29 अप्रैल को शुरू होने वाले सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध करने को कहा। सिंघवी ने जल्दी सुनवाई की मांग की तो जज ने इनकार करते हुए कहा कि यह सबसे जल्दी संभव तारीख है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। तब से वह तिहाड़ में ही बंद हैं। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन उन्हें वहां निराशा मिली तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

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