Lok Adalat: आपके नाम कट चुका है मोटा चालान तो अब भी है मौका, अगले कुछ दिनों में लगेगी लोक अदालत

कई बार आपकी गलती के वजह से चालान कट जाता है तो कभी-कभी बिना गलती के भी मोटा चालान कट जाता है. वैसा ऐसा बहुत कम होता है. लेकिन अगर आपका किसी भी तरीके ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो आप उसका निपटारा करा सकते हैं. कुछ दिनों में लोक अदालत लगने वाली है जिसमें आप अपने पेंडिंग चालान को माफ या कम करा सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा. लोक अदालत में आपके चालान को कम कर दिया जाता है और अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होती है तो उसे पूरी तरह माफ भी कर दिया जाता है. यहां जानें कि आपको कब ये मौका मिलेगा.
कब लगेगी लोक अदालत?
नॉर्मली लोक अदालत हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को लगती है, लेकिन ये डेट अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकती है. आप अपने एरिया के लोक अदालत के बारे में जानने के लिए न्यायिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां पर आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी.
इस बार लोक अदालत 14 सितंबर को लगने वाली है. जैसा कि ऊपर बताया कि लोक अदालत में आप अपने चालान को माफ या कम करा सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हाल में कटे चालान ही नहीं बल्कि साल दो साल में कटे 14-15 या उससे भी ज्यादा चालान से छुटकारा हासिल कर सकते हैं.
लोक अदालत में कैसे हों शामिल
लोक अदालत में चालान की सुनवाई के लिए पहले से ही नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए ऑनलाइन सरकारी पोर्टल पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे. इसके बाद आपको टोकन दिया जाएगा जिसमें नेशनल लोक अदालत में पेश होने का टाइम दिया जाता है. बताए गए टाइम पर पेश होकर आप चालान के विरोध में अपनी बात रख सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसके लिए आप किसी वकील को भी हायर कर सकते हैं, वकील लोक अदालत में आपकी बात रखेगा. यहां जानें कि आप ऑनलाइन इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे करें
ऑनलाइन राज्य यातायात पुलिस पोर्टल या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोक अदालत के ऑप्शन पर क्लिक करें. जेनरेट टोकन ऑप्शन सलेक्ट करें, अपनी सभी जरूरी डिटेल्स भरें और टोकन जेनरेट कर लें. अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. यहां लिखी डेट और टाइम पर अदालत में पेश हो जाएं.
एक बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के टोकन पर लिखे टाइम और डेट के मुताबिक ही अदालत में पेश होना है. इसके अलावा टोकन नंबर और जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जरूर जाएं.

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