मौलाना तौकीर रजा मुश्किल में, बरेली दंगों मामले में कोर्ट ने जारी किया समन, अफसरों को भी फटकारा

मौलाना तौकीर रज़ा को कोर्ट ने बरेली दंगों का मास्टरमाइंड माना है. मौलाना तौकीर रज़ा कोर्ट परिसर में हुई हिंसा से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी है. अब कोर्ट ने तौकीर रज़ा के खिलाफ समन जारी करते हुए अगली सुनवाई 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दंगों के दौरान मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी फटकार लगाई है. इसमें ADG, IG, SSP, कमिश्नर और DM को कोर्ट ने लापरवाह बताया है.अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने आदेश जारी किया है.

मार्च 2010 में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) प्रमुख तौकीर रज़ा के भाषण से मेरठ में दंगे भड़क गए थे. खास समुदाय की भीड़ ने टारगेट करते हुए पुलिस थाना, पेट्रोल पंप, सब्‍जी मंडी और कई दुकानों में आग लगा दी थी. विशेष समुदाय के लोगों ने घरों को लूटा था और 27 दिनों तक बरेली में कर्फ्यू लगाना पड़ा था. इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही के कारण तौकीर रज़ा बच निकलने में कामयाब हो गए थे.

सीएम योगी आदित्यनाथ को कोर्ट ने भेजी आदेश की कॉपी

तौकीर रजा 2010 में बरेली में हुए दंगे का मुख्य आरोपी है. तौकीर रज़ा के खिलाफ कोर्ट ने समन जारी किया है. तौकीर रजा को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा. कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आदेश की कॉपी भेजी है. बरेली को दंगे की आग में झोंकने वाले तौकीर रज़ा का विवादों से पुराना नाता है. हमेशा भड़काऊ बयानों को लेकर तौकीर रजा सुर्खियों में रहते हैं. तत्कालीन बसपा सरकार के वक्त अधिकारियो की लापरवाही के चलते तौकीर को छोड़ना पड़ा था.

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