NATIONAL LOK ADALAT: अनजाने में काट गई ट्रैफिक पुलिस चालान, इस तरीके से करवाएं माफ

यदि आपके नाम पर अच्छा खासा ट्रैफिक चालान काट दिया गया है तो आप इसे माफ करवा सकते हैं. सरकार की तरफ से पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो 14 सितंबर को लगने वाली है. यहां हम आपको बताएंगे कि हजारों का चालान कैसे माफ करवाया जा सकता है.
कभी ओवर स्पीड, नो पार्किंग या रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने की वजह से चालान काट दिया जाता है. ऐसे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. लोक अदालत की मदद से चालान माफ करवाए जा सकते हैं. आगे जानिए लोक अदालत के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है.
लोक अदालत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले राज्य यातायात पुलिस पोर्टल या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पोर्टल पर जाएं.

अब सर्विस सेक्शन के अंदर लोक अदालत का विकल्प चुनें और नेशनल लोक अदालत पर क्लिक करें.
अब आपको जनरेट टोकन का विकल्प चुनकर अपनी डिटेल्स भरनी है.
इसके बाद अपॉइंटमेंट का प्रिंट निकालें और बताई हुई तारीख-समय पर अदालत में पेश हो जाएं.
ध्यान रहे आपको टोकन नंबर वाला प्रिंट और जरूरी डाक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे.
आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ( की मदद से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.इसके लिए
सर्विस सेक्शन के अंदर legal-aid और फिर Apply For Legal Aid पर क्लिक करें.इसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म में अपने केस के मुताबिक डिटेल्स भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
इसके बाद आपका फॉर्म लोक अदालत के लिए रजिस्टर हो जाएगा.

DELHI STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
under the aegis of
NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY
is organising
NATIONAL LOK ADALAT
on Saturday, 14th September, 2024@Lokadalat @DelhiTrafficPol pic.twitter.com/Gtt5gTuhnX
— Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) (@DSLSA_DELHI) September 3, 2024

माफ होंगे 50 हजार तक के चालान
लोक अदालत में लगभग सभी चालान माफ या इनका अमाउंट कम करवाया जा सकता है. ऐसे में अगर जाने अनजाने आपका चालान काट दिया गया है और आप इसकी भरपाई अब तक नहीं कर पाए हैं तो लोक अदालत की शरण ले सकते हैं. इस दौरान 50 हजार रुपये तक के चालान माफ करवाए जा सकते हैं.

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