NCDRC का आदेश, बैंक चेक फ्रॉड के शिकार 5 लोगों को दे 74 लाख रुपये

चेक फ्रॉड मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक्सिस बैंक को धोखाधड़ी के शिकार हुए पांच व्यक्तियों को 73.93 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

इन पांच लोगों के खातों से फर्जी चेक के माध्‍यम से पैसे निकाले गए थे. घटना साल 2008 की है. बैंक पिछले पंद्रह वर्षों से धोखाधड़ी के शिकार हुए ग्राहकों के नुकसान की भरपाई से आनाकानी कर रहा था. हालांकि, बैंक को जिला उपभोक्‍ता अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुंह की खानी पड़ी. अब राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता विवाद निवारण आयोग के फैसले के बाद पीड़ित ग्राहकों को कोर्ट-कचहरी के चक्‍कर लगाने से राहत मिली है.

एनसीडीआरसी ने राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश को ही लागू रखते हुए कहा कि वोटर कार्ड, बिजली बिल, फोन बिल, पासपोर्ट आदि डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद भी बैंक ने केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था. ऐसे में NCDRC ने बैंक को धोखाधड़ी से निकाले गए 68.93 लाख रुपये चुकाने के अलावा 5 लाख रुपये बतौर जुर्माना पांचों शिकायतकर्ताओं को देने का आदेश दिया है.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *