NHAI New Rule: टोल नाका पर की ये गलती तो वसूला जाएगा डबल टैक्स

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर दौड़ने वाले वाहनों के लिए नए नियम जारी किए हैं. इस नियम के बाद अगर आप NHAI के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर NHAI टोल प्लाजा पर आपसे डबल टोल टैक्स वसूलेगा.
दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साल 2014 की शुरुआत में टोल टैक्स वसूलने के लिए फास्टैग शुरू किया था, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो फास्टैग का यूज ठीक से करना नहीं जानते हैं. ऐसे ही गाड़ी मालिकों के लिए NHAI ने नए नियम बनाए है और इन्हें तोड़ने पर डबल टैक्स वसूलने का प्रावधान रखा है.
गाड़ी के विंडस्क्रीन पर FASTag लगाना जरूरी
टोल प्लाजा पर अक्सर देखा गया है कि गाड़ी चालक अपने वाहन की विंडस्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाते. ये लोग टोल प्लाजा पर आकर फास्टैग को अपने हाथ में लेकर विंडस्क्रीन से दिखाते हैं. जिस वजह से टोल प्लाजा पर लगे कैमरा को फास्टैग रीड करने में दिक्कत होती है और टोल प्लाजा पर बेवजह की गाडि़यों की लाइन लग जाती है.
इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर NHAI ने वाहन की विंडस्क्रीन पर फास्टैग अंदर की ओर से चिपका हुआ होना अनिवार्य किया है. अगर ऐसा नहीं होगा तो NHAI की ओर से आपके फास्टैग अकाउंट से ऑटोमेटिक टोल टैक्स का डबल अमाउंट कट जाएगा.
कैसे काम करता है फास्टैग?
फास्टैग, रेडियो फ़्रीक्वेंसी आइडेंटिफ़िकेशन (RFID) तकनीक का इस्तेमाल करके टोल प्लाज़ा से गुज़रते समय टोल का भुगतान करने का एक तरीका है. फ़ास्टैग एक स्टीकर होता है, जिसे आप अपने वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाते हैं. यह स्टीकर आपके बैंक खाते या प्रीपेड कार्ड से जुड़ा होता है. जब आप टोल प्लाज़ा के पास पहुंचते हैं, तो वहां लगा स्कैनर फ़ास्टैग को पहचान लेता है और आपके खाते से टोल की रकम काट लेता है. यह भुगतान कुछ ही सेकंड में हो जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान आपको नकद भुगतान करने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं होती.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *