NPS Scheme: कई तरह से टैक्स बचाने में मददगार है National Pension System, बुढ़ापे के बन जाएगा करोड़ो का फंड

एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स से छूट मिलती है, इस बात की जानकारी लगभग सभी को होती है। हालांकि एनपीएस में पैसे इन्वेस्टमेंट के कई तरीके होते हैं, इस बात की जानकारी काफी कम लोगों को है।

आज के आर्टिकल में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए आप एक नहीं बल्कि तीन तरीकों से टैक्स की बचत कर सकते हैं। इसमें पैसे इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि एक तो आपका टैक्स बचत है और दूसरा आपको पेंशन की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि बुढ़ापे के लिए करोड़ों रुपए का फंड भी तैयार हो सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसे निवेश करने से एक तो आपका टैक्स बचेगा दूसरा आपके बुढ़ापे के लिए बेहतर फंड भी जमा होता जाएगा जिससे आपको हर तरह से चिंता से मुक्ति मिलेगी।

जानकारी के लिए बता दें की एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 80CCD के तहत टैक्स पर छूट मिलती है। इसके अलावा 80CCD (1), 80CCD (2) की टैक्स में बचत मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 80CCD (1) का सबसेक्शन 80CCD (1B) भी है।

आइए जानते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना फायदा हो सकता है और इनमें निवेश करते वक्त कौन सी बातों का खास खास ख्याल रखा जाना चाहिए।

आपकी जानकारी के लिए बता दें की इसमें अगर आप 80C के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता है। इसमें जरूरी बात यह होती है कि आपको यह इन्वेस्टमेंट खुद ही करना पड़ता है। वहीं इसके सबसेक्शन 80CCD (1B) पर आप 50000 तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस इन्वेस्टमेंट पर भी आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। अगर आप 80c और इस 80CCD (1B) को मिलाकर देखते हैं तो, आप बड़ी आसानी से 2 लाख तक की रकम पर टैक्स की बचत कर सकते हैं।

 

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