OPS: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर, पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

हर बीते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग तेज हो जा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कई कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं।

वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित कुछ गैर-बीजेपी शासित राज्य पहले ही OPS को बहाल करने का ऐलान कर चुके हैं।

हालांकि, केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस फंड लौटाने की मांग को भी खारिज कर दिया है।

दरअसल, जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, वो सरकार से न्यू पेंशन स्कीम के तहत अब तक जमा पैसे की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा है कि वापसी के लिए पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण) के अधिनियम में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने यह भी कहा कि केंद्र 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

पुरानी पेंशन योजना क्या है?

पुरानी पेंशन योजना, केंद्र सरकार की एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसके तहत लाभार्थियों को जीवन के आखिरी वक्त तक मासिक पेंशन मुहैया कराई जाती है। इसके तहत, मासिक पेंशन की रकम किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के आधे के बराबर होती है।

वहीं, नई पेंशन योजना (NPS) केंद्र सरकार की नई रिटायरमेंट योजना है जिसमें लाभार्थी रिटायर्ड होने के बाद निवेश की गई राशि का 60% निकाल सकते हैं।

केंद्र सरकार ने यह योजना 1 जनवरी 2004 से शुरू की थी।  इसे सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं, 1 मई, 2009 से स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए भी लागू कर दिया गया है।

विरोध क्यों?

दरअसल, पुरानी पेंशन योजना के तहत, पेंशन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। वहीं, एनपीएस में कर्मचारी के साथ-साथ सरकार का भी योगदान होता है।

सरकार ने दिया है ऑप्शन-

जो कर्मचारी 22 दिसंबर, 2003 से पहले केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए, वे पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। बता दें कि इसी दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अधिसूचित किया गया था।

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