पाकिस्तान की अदालत से इमरान खान को राहत, सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी की जमानत मंजूर
जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के रहस्यों के कथित रिसाव से संबंधित सिफर मामले में उनके और करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरेशी की जमानत को मंजूरी दे दी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) नेताओं को प्रत्येक को 10 लाख रुपये के जमानत बांड जमा करने का भी निर्देश दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा जारी किया गया था जिसमें न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और सैयद मंसूर अली शाह शामिल थे। मामला इस आरोप पर आधारित है कि पिछले साल मार्च में पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए एक राजनयिक दस्तावेज़ को 71 वर्षीय खान और 67 वर्षीय क़ुरैशी ने गलत तरीके से संभाला था और उन्होंने देश के गुप्त कानूनों का उल्लंघन किया था। हालाँकि, खान जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया है।
संघीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि दस्तावेज़ खान द्वारा कभी वापस नहीं किया गया। पीटीआई लंबे समय से मानती रही है कि दस्तावेज़ में खान को प्रधान मंत्री पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी। 13 दिसंबर को मामले में खान और कुरेशी को दूसरी बार दोषी ठहराए जाने के बाद विशेष अदालत (आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम) ने पिछले हफ्ते अदियाला जिला जेल में नए सिरे से सुनवाई शुरू की थी।