Property: अनमेरिड लोग इस लिमिट से ज्यादा नहीं खरीद सकते जमीन, जानिए कानून

भारत के लोगों की हमेशा से सेविंग की आदत रही है. हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ बनाकर अपनी आने वाली पुश्तों के लिए जरूर सोचता है. निवेश की बात करें तो सोने (Gold) का क्रेज हमेशा से रहा है. सोने के अलावा लोग संपत्ति (Property) बनाने में भी उतना ही यकीन रखते हैं।

जमीन कैसी भी हो, समय के साथ उसकी कीमत में इजाफा होता ही है. परंतु क्या आप जानते हैं कि भारत में कृषि योग्य भूमि एक लिमिट तक ही खरीदी जा सकती है.

ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जितनी चाहे उतनी जमीन खरीद ले. हालांकि, भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करती है और पूरे देश में एक-सा कानून नहीं है।

कृषि योग्य जमीन के मामले में हर राज्य के अलग-अलग नियम हैं। हालांकि गैर कृषि योग्य भूमि के बारे में ऐसा कोई नियम नहीं है। किस राज्य में कितनी खेती योग्य जमीन खरीद सकते हैं। यहां आपको राज्यों की लिस्ट दे रहे हैं। ताकि आप जान सकें किस राज्य में कितनी खेती योग्य जमीन खरीदी जा सकती है।

केरल में कृषि योग्य 7.5 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत अविवाहित व्यक्ति 7.5 एकड़ तक जमीन ही खरीद सकता है। वहीं, 5 सदस्यों वाला परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। महाराष्ट्र में जो लोग खेती करते हैं यानी किसान हैं। वही कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं।

यहां एक किसान अधिक से अधिक 54 एकड़ जमीन खरीद सकता है। कर्नाटक में भी महाराष्ट्र वाले नियम लागू हैं। यहां भी कृषि योग्य जमीन खरीदने के लिए किसान होना जरूरी है।

यहां भी 54 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। जबकि पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। गुजरात में भी सिर्फ किसान ही कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं।

जानिए UP बिहार में कितनी खरीद सकते हैं जमीन

वहीं हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतम 12.5 एकड़ खेती योग्य जमीन एक व्यक्ति खरीद सकता है। बिहार में खेती या गैर-खेती योग्य जमीन 15 एकड़ तक ही खरीदी जा सकती है।

वहीं NRI भारत में खेती योग्य जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं वो फार्म हाउस या प्लाटेंशन प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते हैं। अगर विरासत में उन्हें कोई जमीन देना चाहता है तो दे सकता है।

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