RBI का आदेश, एडेलवाइस ग्रुप की 2 कंपनियों को तुरंत बंद करना होगा ये काम

देश के फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले एडेलवाइस ग्रुप के लिए बुधवार का दिन काफी उथल-पुथल वाला रहा. रेग्युलेटर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्रुप की दो प्रमुख कंपनी ईसीएल फाइनेंस और एडेलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रतिबंध लगा दिए. जानें क्या है ये पूरा मामला…
दरअसल केंद्रीय बैंक ने सरफेसी कानून (सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रकशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये प्रतिबंध लगाए हैं. वहीं आरबीआई एक्ट 1934 के तहत भी उसे इस तरह की कई शक्तियां मिली हुई हैं.
एडेलवाइस ग्रुप की कंपनियों पर लगे ये प्रतिबंध
आरबीआई ने एडेलवाइस ग्रुप की इन कंपनियों के बिजनेस करने पर कई तरह की रोक लगाई है. इसमें ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड को अपने होलसेल कारोबार के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शन को स्वीकार कारने से रोक दिया गया है. हालांकि सामान्य तौर पर कंपनी खातों को बंद करने या लोन रीपेमेंट करने के अलावा अन्य काम कर सकती है.
एडेलवाइस ग्रुप की ही दूसरी कंपनी एडेलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को किसी भी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स के अधिग्रहण करने से रोक दिया गया है. इसमें सिक्योरिटी रिसीट्स और मौजूदा सिक्योरिटी रिसीट्स के रीऑर्गनाइजेशन पर रोक शामिल है.
RBI ने क्यों की कार्रवाई?
ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड की जांच के दौरान आरबीआई ने पाया कि कंपनी ने अपनी लोन बुक में गलत जानकारियां दर्ज की थीं. वहीं सेंट्रल रिपॉजिटरी फॉर इंफोर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट सिस्टम को भी गलत जानकारियां भेजीं. वहीं नो योर कस्टमर ( केवाईसी) गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं किया. इसलिए कंपनी के कामकाज पर रोक लगाई गई. वहीं एडेलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड पर भी आरबीआई के कई सुपरवाइजरी प्रावधानों का उल्लंघन करने के चलते उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.

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