स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को RBI ने किया दोगुना, पेमेंट बैंक अब इस रोल में भी कर सकेंगे काम
स्मॉल फाइनेंस बैंक (छोटे वित्त बैंक) भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने छोटे वित्त बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी। साथ ही आरबीआई ने पेमेंट बैंकों को भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर काम करने की मंजूरी दे दी है। खास बात यह भी है कि इस समय चल रहे सभी लघु वित्त बैंकों की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से अधिक है। भाषा की खबर के मुताबिक, नए गाइडलाइन में कहा गया है कि स्वेच्छा से एसएफबी में स्थानांतरित होने के इच्छुक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पास 100 करोड़ रुपये पूंजी की जरूरत होगी, जिसे कारोबार शुरू होने की तारीख से पांच साल के भीतर 200 करोड़ रुपये होना होगा।
तुरंत शिड्यूल बैंक का दर्जा मिलेगा
खबर के मुताबिक, पेमेंट बैंक पांच साल के ऑपरेशन के बाद गाइडलाइन के मुताबिक योग्य होने पर स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी) में कन्वर्ट होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑपरेशन शुरू होने पर एसएफबी को तुरंत शिड्यूल बैंक का दर्जा दिया जाएगा। बैंकों को ऑपरेशन शुरू होने की तारीख से ‘बैंकिंग आउटलेट’ खोलने की सामान्य अनुमति होगी। इस बीच, फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने एसएफबी में बदलने पर नियामक गाइडलाइंस के मुताबिक,स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया है।
आरबीआई से आगे के कमेंट का इंतजार
रेगुलेटर इस एप्लीकेशन की जांच कर रहा है और प्रक्रिया के मुताबिक, आरबीआई से आगे के कमेंट का इंतजार है। रिजर्व बैंक ने इससे पहले 27 नवंबर, 2014 को प्राइवेट सेक्टर में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए गाइडलाइन जारी किए थे। एक और खबर यह भी है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में पुष्टि की है कि उसे स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तन के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक से एक एप्लीकेशन हासिल हुआ है, यह एक कदम है जो RBI के ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइन के मुताबिक है।