RBI ने इन चार बैंको पर लगाया जुर्माना, कहीं आपका भी तो नहीं फसा है खाता

भारतीय रिजर्व बैंक ने अब चार को-ऑपरेटिव बैंक (Cooperative Bank) पर एक्‍शन लिया है. इन सहकारी बैंकों ने भी नियमों की अनदेखी की थी, जिस कारण RBI ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना (RBI action on Cooperative Bank) ठोका है. आइए जानते हैं ये कौन-कौन से बैंक हैं और इनपर कितने रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 8 फरवरी को कहा कि उसने नियमों का उल्लंघन करने के लिए चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना (Penalty on Cooperative Banks) लगाया है.

RBI ने अलग-अलग प्रेस रिलीज में कहा कि शीर्ष बैंक ने नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, पारसी को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक पर लाखों रुपये का जुर्माना लगा है।

किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना 

आरबीआई ने बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 63.30 लाख रुपये, जोरास्ट्रियन को-ऑपरेटिव बैंक पर 43.40 लाख रुपये, नकोदर हिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 6 लाख रुपये और द नवनिर्माण को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही बैंकों को नोटिस भी जारी किया गया है और आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है।

सहकारी बैंकों ने इन नियमों का नहीं किया पालन 

RBI ने कहा कि बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना एक्सपोजर नॉर्म्स और अन्‍य प्रतिबंधों पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.

पारसी सहकारी बैंक पर केंद्रीय बैंक ने जमा खातों के रखरखाव, जमा पर ब्याज दर और यूसीबी में धोखाधड़ी पर निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है.

वहीं  नकोदर हिंदू शहरी सहकारी बैंक को आय पहचान, परिसंपत्ति और अन्य संबंधित मामलों पर जारी निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से लगाया गया है।

नियम पालन नहीं करने पर होती है कार्रवाई 

गौरतलब है कि आरबीआई सरकारी, प्राइवेट और सहकारी बैंकों के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिसके तहत सभी बैंकों को नियमों का पालन करना होता है. अगर कोई बैंक आरबीआई द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसपर RBI की ओर से कार्रवाई की जाती है।

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