RBI New Rule: ग्राहक हो जाएं सजग, बैंक कर देगा खाता बंद, आरबीआइ की नई गाइडलाइन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई गाइडलाइन से कई ग्राहकों की समस्या बढ़ने वाली है। तीन साल से खाते में लेन-देन नहीं करने और बैलेंस शून्य होने की स्थिति में बैंक उस खाते को तत्काल बंद कर देगा।
जालसाजी के रूप में दुरुपयोग व जोखिम रोकने आरबीआइ ने यह कदम उठाया है। गाइडलाइन के बाद शहर के ज्यादातर बैंकों में ग्राहक केवाईसी जमा करने पहुंचने लगे हैं। पीएनबी शाखा में ग्राहकों की बड़ी भीड़ उमड़ी।
आरबीआइ ने खाते में शून्य राशि और निष्क्रिय बैंक खातों को लेकर जो कदम उठाया है, उससे निश्चित रूप से ग्राहकों को सजग होना पड़ेगा। यदि किसी के खाते में राशि जमा है और उसने अभी तक कोई लेन-देन नहीं किया है तो समस्या बढ़ जाएगी। गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि ऐसे बैंक खाते जिनमें विगत तीन वर्षों से ग्राहक द्वारा कोई परिचालन नहीं किया जा रहा हो और उन खातों में कोई भी बैलेंस नहीं हो तो जालसाज के दुरुपयोग व निहित जोखिम रोकने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा ऐसे शून्य शेष के डारमेंट/निष्क्रिय खातों को बंद किया जाएगा। न्यायधानी में एक दर्जन से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के 70 से अधिक शाखाएं हैं। इनमें बड़ी संख्या में ग्राहक हैं। बैंक प्रबंधकों का भी मानना है कि प्रत्येक शाखा में कई ऐसे खाताधारक हैं जिनके खातों में राशि तो है, लेकिन वे आते ही नहीं। आनलाइन ट्रांजेक्शन सहित सारी चीजों की जांच के बाद ही कदम उठाए जाएंगे।
स्टूडेंट खाता धारक को छूट
बैंकर्स क्लब बिलासपुर के समन्वयक ललित अग्रवाल ने बताया कि पीएमजेजेबीवाई/ पीएमएसबीवाई/ एसएसवाई/ एपीवाई, डीबीटी, 25 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों व बच्चों के खातो को छोड़कर अन्य सभी शून्य शेष के डारमेंट/निष्क्रिय खातों पर उपरोक्त दिशा निर्देश लागू होंगे। यानी बाकी ग्राहकों को जो इस दायरे में नहीं आते और उनका खाता निष्क्रिय है उन्हें बैंक पहुंचना होगा।
31 मई तक केवाईसी जमा करने का मौका
पंजाब नेशनल बैंक बिलासपुर मंडल के प्रमुख जगदीश राय ने कहा कि हमनें सभी ग्राहकों को 31 मई तक संबंधित शाखा में केवाईसी दस्तावेज जमा करवाकर अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने की अपील की है, ताकि उन्हें बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अन्यथा एक जून से कभी भी बिना किसी सूचना के शून्य शेष के डारमेंट/निष्क्रिय खाता बंद किया जा सकता है।