कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, पुरानी पेंशन को लेकर आया बड़ा अपडेट
सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के मामले में जरुरी फैसला सुना दिया है।
इसके तहत अभी तक 2004 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया है कि 4 महीने के भीतर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाए।
जानें क्या है पूरा मामला
असल में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के काफी सारे विभागों के कर्मचारियों की तरफ से ओल्ड पेंशन को लेकर काफी पिटीशन दायर हुए थे। पंजाब सरकार को इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ 4 महीने में जारी करने का आदेश दिया गया है।
इसमें सुरजीत सिंह व दूसरे एडवोकेट रंजीवन सिंह के जरिए से हाईकोर्ट बताया था कि राज्य सरकार के द्वारा पंजाब के काफी सारे विभागों, बोर्ड कॉर्पोरेशन आदि में कच्चे कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई थीलेकिन उनको रेगुलर 2004 के बाद किया गया था, लेकिन ओल्ड पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है।
सरकार ने दिया ये जवाब
वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की अपील की थी। जिस पर जनवरी में हाईकोर्ड ने सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द में फैसला लेने का आदेश दिया था।
लेकिन सरकार की तरउफ से दलील की गई कि नियमित करते हुए नियम व शर्तें रखी गई थी। ऐसे में वह इससे इनकार नहीं कर सकते हैं।
हाईकोर्ड ने सरकार को दिया 4 महीने में कर्मियों को ओपीएस का लाभ देने का आदेश
इसके बाद फिर से हाइकोर्ट ने पंजाब के कई विभागों के कर्मचारियों की तरफ से दाखिल किया गया याचिकाओं को स्वीकार किया और कहा कि हरबंस लाल व दूसरे के मामले में हाईकोर्ट पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की अपील खारिज की जा चुकी है। ऐसे में जब एक निर्णय पंजाब सरकार स्वीकार कर चुकी है तो वह सभी मामलों में किया जाना चाहिए।
हाइकोर्ट ने पंजाब सरकार को 4 महीने में सभी याचिकाओं को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ जापी करने का आदेश दिया है। अगर कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ है तो भले ही वह इस तारीख के बाद रेगुलर हुआ हो वह ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार हैं।